राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की याचिका पर HC करेगा सुनवाई, सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से क्या किया अनुरोध?
Delhi High Court राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने वाली मांग पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे। इस मामले में 26 सितंबर को सुनवाई होगी। जानिए आखिर राहुल गांधी से जुड़ा यह पूरा मामला क्या है?
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi High Court हाईकोर्ट भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग याचिका पर अब जनहित याचिका की तरह सुनवाई करेगा।
स्वामी ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले को जनहित याचिकाओं से निपटने वाली रोस्टर बेंच को भेज दिया।
26 सितंबर को होगी सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वामी से पूछा कि इस तरह के मामले में उनका कानूनी रूप से स्वीकार्य अधिकार क्या है। न्यायमूर्ति नरूला ने कहा कि अगर कोई अधिकार है तो इसे जनहित माना जाना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं।अदालत ने स्वामी से कहा कि मामले में कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य अधिकार नहीं मिल पाया है, जिसे लागू किया जा सके। इस पर स्वामी ने कहा कि अगर अदालत को लगता है कि याचिका को जनहित याचिका के रूप में सुना जाना चाहिए, तो यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में है कि वह इसे जनहित याचिकाओं से निपटने वाली पीठ को भेजे।
याचिकाकर्ता को कोई सूचना दी गई
उन्होंने दलील दी कि यह भारत सरकार के लिए है। वो इसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्रालय को शिकायत दी थी जो कि स्वीकार कर ली गई है और राहुल गांधी से इस पर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है और न ही याचिकाकर्ता को कोई सूचना दी गई है।स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनके द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।