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दिल्ली का नहीं है एड्रेस? नहीं होगी परेशानी, अब बाहर के आधार कार्ड पर भी खरीद सकेंगे वाहन; पढ़ें डिटेल्स

अब दिल्ली में वाहन खरीदने के लिए दिल्ली का पता होना जरूरी नहीं है। परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत अब बाहर के आधार कार्ड पर भी दिल्ली में वाहन पंजीकृत कराया जा सकेगा। आवेदक को दो पते देने होंगे एक स्थायी पता और एक वर्तमान पता। वर्तमान पते पर ही वाहन की आरसी भेजी जाएगी। हालांकि दिल्ली से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे।

By V K Shukla Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 20 Sep 2024 11:08 PM (IST)
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दिल्ली में अब बाहर के आधार कार्ड पर भी खरीद सकेंगे वाहन।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अब अगर आप के पास दिल्ली के बाहर का भी आधार कार्ड है तो भी आप दिल्ली में वाहन पंजीकत करा सकेंगे। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि अब वाहन का पंजीकरण कराने वाले काे दो पते देने होंगे, एक आवेदक का स्थाई पता होगा और एक वर्तमान पता होगा।

वर्तमान पते पर ही वाहन की आरसी भेजी जाएगी। मगर वाहन खरीददार को दिल्ली से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी इसे एनआइसी द्वारा सिस्टम में डाला जाना है।इसलिए यह व्यवस्था शुरू हाेने में कुछ समय लग सकता है।

दिल्ली सरकार ने फेसलेस नीति लागू की

बता दें कि दिल्ली सरकार ने फेसलेस नीति लागू की है। इस प्रक्रिया को प्रभावशील और इस नीति की पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। अब स्व-पंजीकृत डीलरों द्वारा गैर-कार्पोरेट, गैर-परिवहन श्रेणी के वाहन के लिए पंजीकरण दिल्ली के बाहर के आधार कार्ड पर भी किया जा सकेगा।

दिल्ली में जब कोई वाहन किसी व्यक्ति द्वारा स्व-पंजीकृत डीलर से खरीदा जाता है और खरीदार के पास दिल्ली के बाहर के पते वाला आधार कार्ड होता है, तो पंजीकरण प्रक्रिया के लिए संबंधित जिला परिवहन अधिकारी से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

दोहरी पता प्रणाली केंद्रीय मोटर वाहन नियम में निर्धारित

विभाग का मानना है कि यह अतिरिक्त कदम प्रक्रिया को जटिल बना रहा है। अब पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान स्थाई और वर्तमान दोनों पते दर्ज किए जाएंगे। मगर आधार-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। यदि आवेदक के आधार कार्ड पर दिल्ली के बाहर का स्थायी पता है तो उसे अतिरिक्त रूप से दिल्ली का वर्तमान पता प्रमाण भी देता होगा। यह दोहरी पता प्रणाली केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 47 के तहत फार्म 20 में निर्धारित है।

वर्तमान पता पर आरसी स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी

पंजीकरण प्रमाणपत्र पर वर्तमान पता होगा और आरसी उस पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी। गैर-परिवहन वाहन के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में डीलर वाहन पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार के वाहन प्लेटफार्म पर अपलोड किए गए दस्तावेजों और डेटा की प्रामाणिकता के लिए जवाबदेह होगा और उसे मंजूरी भी देगा। संबंधित जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पंजीकृत डीलर दोहरे पते का अनुपालन करें।

आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य

अगर वाहन कार्पोरेट श्रेणी में खरीदा जा रहा है तो उसे जीएसटीआईएन (जीएसटी पहचान संख्या) और पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। सही डेटा प्रविष्टि की जिम्मेदारी डीलरों की होगी, किसी भी गलत प्रविष्टि/झूठे/मनगढ़ंत दस्तावेजों को अपलोड करने से उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के लिए संबंधित डीलर जिम्मेदार होगा। इसके अलावा परिवहन वाहन के मामले में भी ऐसे परिदृश्यों में जहां आवेदक के पास आधार कार्ड का पता दिल्ली से बाहर है, आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है।

गैर परिवहन या गैर फर्म वाहनों के लिए जिनके पास खरीदार के पास आधार कार्ड पर पता दिल्ली से बाहर का है।

  1. नवीनतम जल बिल (दिल्ली जल बोर्ड और एनडीएमसी)
  2. नवीनतम बिजली बिल
  3. नवीनतम टेलीफोन बिल
  4. डाकघर या बैंक पासबुक जिसमें आवासीय पता दर्शाया गया हो
  5. हाउस टैक्स म्यूटेशन आदेश
  6. संपदा अधिकारी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, द्वारा जारी मकान आवंटन/कब्जा पत्र
  7. सरकारी कर्मचारी के मामले में वेतन पर्ची के साथ नियोक्ता से आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्रमाणपत्र
  8. कम्प्यूटरीकृत राशन कार्ड
  9. नामित मजिस्ट्रेट द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
  10. जिला प्रशासन द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र
  11. मकान-आवंटन द्वारा समर्थित आवेदक का नाम दर्शाने वाला सीजीएचएस/डीएचएस कार्ड
  12. परिवार के सदस्य के पक्ष में पत्र, आश्रित कार्ड के साथ सेवा प्रमाण पत्र (रक्षा कर्मियों और उनके लिए)

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