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हिसार में फिर बढ़ी इन्‍हांसमेंट, सेक्टर 9-11 की इन्हांसमेंट में 7 रुपये प्रति मीटर का इजाफा

एचएसवीपी ने याचिकाकर्ताओं को जानकारी दिए बिना रिकैल्कुलेशन कर 7.27 रुपये देनदारी निकाली है। अब याचिकाकर्ताओं ने एचएसवीपी के चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस को पत्र लिखा है।

By Manoj KumarEdited By: Updated: Tue, 04 Aug 2020 08:34 AM (IST)
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हिसार में फिर बढ़ी इन्‍हांसमेंट, सेक्टर 9-11 की इन्हांसमेंट में 7 रुपये प्रति मीटर का इजाफा

हिसार, जेएनएन। एचएसवीपी ने सेशन कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सेक्टर 9-11 पर फिर से 7.27 रुपये प्रति मीटर इन्हांसमेंट डाल दी है। इतना ही नहीं सेशन कोर्ट के आदेश पर ना तो रिकैलकुलेशन में याचिकाकर्ताओं को शामिल किया गया। ना ही अन्य दूसरे मानको का पालन किया गया। अब सेक्टर 9-11 की इन्हांसमेंट बढ़कर 44 रुपये से करीब 51 रुपये प्रति मीटर हो गई है।

एचएसवीपी की हिसार जोनल कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेजी थी जिसे सीए फर्म ने अप्रूवल दे दी है। अब यह फाइल मुख्य प्रशासक पंकज यादव के पास गई है। वहां से इसे मंजूरी मिलना लगभग तय है। मगर माना यह जा रहा है कि प्रदेश की जितने भी सेक्टरों में रिकैलकुलेशन हुई है उसको जारी करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्टेट आरडब्ल्यूए से बैठक कर राय ले सकते हैं।

वहीं सेक्टर 9-11 की आरडब्ल्यूए और याचिकाकर्ताओं ने इन्हांसमेंट की रिकैलकुलेशन में शामिल न करने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार के नियमानुसार ऐसा करना जरूरी है। आरडब्ल्यूए ने जहां इस बारे में प्रशासक एएस मान को पत्र लिखा है वहीं याचिकाकर्ता सुभाष चंद्र जैन ने इसको लेकर चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस को पत्र लिखा है और एचएसवीपी के चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस को पत्र लिखाकर छह बिंदुओं पर जवाब मांगा है।

इसमें लिखा गया है कि जिला कोर्ट हिसार एवं सरकार के नोटिफिकेशन के पैरा नंबर छह के अनुसार कैलकुलेशन में आरडब्ल्यूए, अलॉटी और याचिकाकर्ता को शामिल करना होता है। मगर ऐसा नहीं किया गया। नक्शे में जितनी जमीन सेक्टर 9-11 की दिखाई गई है उतनी जमीन इस सेक्टर में नहीं है।

कौन है याचिकाकर्ता

दरअसल, एचएसवीपी की तरफ से 2011 में सेक्टर 9-11 में प्लॉट धारकों को 211 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से इन्हांसमेंट भेजी थी। इसको लेकर याचिकाकर्ता सुभाष जैन, दलजीत सिंह अहलावत, श्रीनिवास तायल और विकास गुप्ता ने एडीजे कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाली थी। जिसने सेक्टरवासियों के हक में फैसला सुनाया था। मगर उसके बाद एचएसवीपी ने सेशन कोर्ट की शरण ली मगर वहां भी जीत सेक्टरवासियों की हुई और कैलकुलेशन के आदेश हुए।

----एचएसवीपी ने सेक्टर 9-11 की 7.27 रुपये प्रति मीटर इन्हांसमेंट जारी की है, जबकि देनदारी एचएसवीपी की खुद की है। यह एक गलत फैसला है कोर्ट व सरकार के ही नियमों का पालन नहीं किया गया। इस बारे में एचएसवीपी मुख्यालय को पत्र लिखा है।

- सुभाष चंद्र जैन, याचिकाकर्ता

---एचएसवीपी ने कैलकुलेशन अपने हिसाब से भेजी है। आरडब्ल्यू के हिसाब से रिफंड बनता है ना की देनदारी। एचएचवीपी अधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा था मगर अभी उसका जवाब नहीं आया। जहां तक इन्हांसमेंट राशि की बढ़ोतरी का सवाल है वह अभी फाइनल नहीं है।

- प्रवीण जैन, प्रधान, आरडब्ल्यूए सेक्टर 9-11

-----हिसार जोन के सभी सेक्टरों की फाइल जोनल एडमिनिस्ट्रेटर की अध्यक्षता वाली कमेटी व सीए फर्म की स्वीकृति के बाद एचएसवीपी मुख्यालय पहुंच चुकी है। जोनल कमेटी द्वारा रिकैलकुलेशन के बाद किसी भी सेक्टर की फाइल पर संबंधित सेक्टर आरडब्लूए की लिखित सहमति नहीं ली है। जबकि नियमानुसार ऐसा करना चाहिए था ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद न हो। किसी भी सेक्टर आरडब्लूए का पक्ष सुने बिना फाइल आगामी प्रकिया के लिए नहीं भेजनी चाहिए थी, रिकैलकुलेशन प्रकिया में लगभग हर सेक्टर आरडब्लूए ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। इस विषय को लेकर एचएसवीपी मुख्य प्रशासक पंकज यादव से दो बार बात हो चुकी है, जिसमें उनसे सेक्टरों की फाइल पर अंतिम मुहर लगाने से पहले संबंधित सभी सेक्टरों की आरडब्लूए का पक्ष सुनने की मांग की गई है, उम्मीद है कि इस पर जल्द ही इस पर कोई निर्णय होगा।

- कुलदीप वत्स, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल सेक्टर रेजिडेंटस वेलफेयर एसोसिएशन, हरियाणा