New Excise Policy : आबकारी आयुक्त के आदेश को रद कर याचिकाकर्ता को लाइसेंस की शर्त पूरा करने के दिए निर्देश
आबकारी विभाग के आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता मनमोहन कौर और इकबाल कालरा ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मनमोहन कौर ने कहा कि उन्होंने जिला ऊधमपुर की पंचायत सौंथा में शराब का ठेका हासिल करने के लिए आबकारी विभाग में आवेदन किया था।
जम्मू, जेएनएफ : जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय ने आबकारी विभाग के आयुक्त के आदेश को रद करते हुए याचिकर्ताओं को शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए तय शर्तों को दो सप्ताह में पूरा कर विभाग में आवेदन करने का निर्देश दिए है।
आबकारी विभाग के आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता मनमोहन कौर और इकबाल कालरा ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मनमोहन कौर ने कहा कि उन्होंने जिला ऊधमपुर की पंचायत सौंथा में शराब का ठेका हासिल करने के लिए आबकारी विभाग में आवेदन किया था। बिना ठोस कारण के उनके आवेदन को रद कर दिया। उन्होंने आवेदन के साथ जो धनराशि विभाग में जमा करवाई थी को भी जब्त कर लिया गया था।
वहीं, अन्य याचिकाकर्ता इकबाल कालरा ने भी ऊधमपुर में पंचायत जगानू में शराब का ठेका हासिल करने के लिए आवेदन किया था, जिसे आबकारी आयुक्त ने रद कर दिया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस संजीव कुमार ने फैसले में कहा कि नियमों के तहत दोनों याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने आबकारी विभाग के आदेश को रद कर याचिकाकर्ताओं को नए सिरे से आवेदन करने और उसकी सभी शर्ताें को दो सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए।