नाबालिग को भगाया, दुष्कर्म किया; हाई कोर्ट में फर्जी निकाहनामा लगाया तो संजू खान के खुले राज
मध्य प्रदेश में दुष्कर्म मामले में फर्जी निकाहनामा के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। शातिर आरोपी ने मृतक व्यक्ति को शहरकाजी दिखा निकाहनामा तैयार करवाया। मगर दस्तावेजों की जांच में मामले का खुलासा हो गया। आरोपी पर नाबालिग के अलावा एक अन्य मामले से भी दुष्कर्म करने का आरोप है। दोनों ही मामलों में आरोपी अभी जेल से बाहर है।
जेएनएन, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में फर्जी निकाहनामा का मामला सामने आया है। आरोपी दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था। उसी दौरान उसने एक अन्य महिला के साथ निकाहनामा बनवा लिया। पूरे मामले का खुलासा होने पर सभी के होश उड़ गए। दरअसल, आरोपी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दुष्कर्म के एक अन्य मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसी दौरान दस्तावेजों की जांच में मामला उजागर हुआ।
मर चुके व्यक्ति को दिखाया शहरकाजी
आरोपी संजू खान दुष्कर्म के मामले में राजीनामा चाहता था। यही वजह थी कि उसने फर्जी निकाहनामा बनवा लिया। पीड़ित नाबालिग लड़की का फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके उसने यह किया। एक मृतक व्यक्ति को निकाहनामा में बतौर शहरकाजी दिखाया।
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नाबालिग से किया था दुष्कर्म
साल 2021 में आरोपी संजू मकान मालिक की नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओ में केस दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। आरोपी 4 जनवरी से 21 मई 2022 तक जेल में रहा। हालांकि इसके बाद उसे जमानत मिल गई थी।
राजीनामा के तौर पर पेश किया निकाहनामा
जेल से बाहर आने के बाद वह दोबारा नाबालिग को लेकर फरार हो गया। अब उसने केस में राजीनामा के लिए साक्ष्य के तौर पर निकाहनामा पेश किया। मगर उसने यह निकाहनामा जेल में रहते बनवाया था।
महिला ने भी दर्ज कराया दुष्कर्म का केस
जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि आरोपी संजू के खिलाफ मुरैना की ही अन्य महला ने साल 2020 में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में भी आरोपी ने हाई कोर्ट में निकाहनामा बतौर साक्ष्य लगा रखा है।
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
शासकीय अधिवक्ता भानुप्रताप सिंह चौहान ने दस्तावेज की जांच में पाया कि महिला से निकाहनामा पर 4 फरवरी 2022 की तारीख है। मगर आरोपी संजू खान उस वक्त नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था। अब सवाल यह है कि जेल में रहते आरोपी दूसरी महिला से निकाह कैसे कर सकता है
मुरैना में कोई शहरकाजी नहीं
मेहबूबुर्रहमान मिफ्ताही ने कोर्ट को बताया है कि मुरैना जिले में कोई शहरकाजी नहीं है। निकाह के खातिर पूर्व में एमवाई कुरैशी शहरकाजी थे। मगर उनकी मौत हो चुकी। आरोपी ने कुरैशी की मौत के बाद शेष बचे फार्म के आधार पर निकाह करवाया था।
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