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'दाऊद इब्राहिम व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी', डी-कंपनी के सदस्यों पर नहीं लागू होगा UAPA कानून; हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को दी जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 सितंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि दाऊद इब्राहिम को यूएपीए के तहत आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया था। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी के साथ जुड़े होने और ड्रग्स जब्ती मामले में गिरफ्तार किए गए दो लोगों को जमानत दी।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Sat, 20 Jul 2024 04:07 PM (IST)
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डी-कंपनी से जुड़े दो सदस्यों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।(फोटो सोर्स: जागरण)

मुंबई, पीटीआई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा कि अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। इस वजह से डी-कंपनी से जुड़े होने के लिए ही किसी पर यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती।

इस टिप्पणी के बाद जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी के साथ जुड़े होने और ड्रग्स जब्ती मामले में गिरफ्तार किए गए दो लोगों को जमानत दे दी।

एटीएस ने दावा किया था कि फैज भिवंडीवाला, जिसके पास से 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया था, और परवेज वैद, दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्य थे।

कोर्ट ने क्या कहा? 

अदालत ने कहा, "हमारे विचार में प्रथम दृष्टया यूएपीए की धारा 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होना) का अपराध नहीं बनता, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को व्यक्तिगत क्षमता में आतंकवादी घोषित किया गया है।"

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एक आरोपी से कथित रूप से जब्त किया गया प्रतिबंधित पदार्थ छोटी मात्रा में था।

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