जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने इलाज के लिए मांगी अनुमति, अदालत ने ED से उनकी याचिका पर मांगा जवाब
बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने मंगलवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में एंडोस्कोपी कराने के लिए एक विशेष अदालत से अनुमति मांगी। अदालत ने मामले की जांच कर रहे ईडी को बुधवार को उनकी याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। उन्होंने जेल से अस्पताल ले जाने की मांग की है।
पीटीआई, मुंबई। बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने मंगलवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में एंडोस्कोपी कराने के लिए एक विशेष अदालत से अनुमति मांगी।
अदालत ने ईडी से मांगा जवाब
अदालत ने मामले की जांच कर रहे ईडी को बुधवार को उनकी याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। चार महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वाले 74 वर्षीय व्यवसायी को इस महीने की शुरुआत में अदालत ने यहां एक निजी अस्पताल में कई चिकित्सा परीक्षण कराने की अनुमति दी थी।
मंगलवार को गोयल ने मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें एंडोस्कोपी कराने की सलाह दी गई है।
जेल से शिफ्ट करने की मांग
अब बंद हो चुकी निजी एयरलाइन के प्रमोटर ने 26 जनवरी को मध्य मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से अस्पताल ले जाने की मांग की, जहां वह वर्तमान में बंद हैं। गोयल को सितंबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी कर मनी लांड्रिंग की थी।
यह मामला में जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और एयरलाइन के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सीबीआइ की एफआईआर के बाद सामने आया।