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Mohammad Faizal: NCP सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल, सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

NCP MP Mohammad Faizal सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद गुरुवार को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली के संबंध में अधिसूचना जारी की।

By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Thu, 02 Nov 2023 06:08 PM (IST)
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एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल। (फाइल फोटो)

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद गुरुवार को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली के संबंध में अधिसूचना जारी की। 

चार अक्टूबर को दूसरी बार अयोग्य घोषित  

इससे पहले चार अक्टूबर को केरल हाई कोर्ट ने 'हत्या की कोशिश' मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिया था निर्देश

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को निर्देश जारी किया था, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की कोशिश के मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था।

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लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया,

मोहम्मद फैजल की सदन से अयोग्यता आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन प्रभावी नहीं रहेगी।

मोहम्मद फैजल दो बार हुए अयोग्य

बता दें कि मोहम्मद फैजल को इस साल चार अक्टूबर को दूसरी बार लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह कदम केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद की सजा को निलंबित करने से इनकार करने के बाद उठाया गया था।

वहीं, कावारत्ती की एक सत्र अदालत द्वारा 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद मोहम्मद फैजल को पहली बार 11 जनवरी को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया था। 

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