Money laundering case: अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ED को नोटिस, उच्चतम न्यायालय ने मांगा जवाब
Money laundering case सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं। दिवंगत गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे अंसारी ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में कथित रूप से शामिल फर्मों से जुड़े मनी ट्रेल का हवाला दिया।
पीटीआई, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले के सिलसिले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गयी थी।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने ईडी को नोटिस जारी किया और अंसारी की जमानत खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर उसका जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने नौ मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी ने उनके खिलाफ मामले में धन के लेनदेन के सबूत पेश किए हैं।
अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का किया इस्तेमाल
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दो कंपनियों एम/एस विकास कंस्ट्रक्शन और एम/एस आग़ाज़ के साथ अंसारी द्वारा धन का लेनदेन साबित होता है। ईडी ने आरोप लगाया कि अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया।
अंसारी अभी कासगंज जेल में हैं बंद
ईडी ने पिछले तीन मामलों के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के तहत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अंसारी पर चार नंवबर 2002 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। मऊ से विधायक अंसारी अभी कासगंज जेल में हैं।
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