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AMU Dog Attack मामले में अफसर निकले लापरवाह, बुजुर्ग की हुई थी मौत; NHRC ने राज्‍य सरकार से की ये सिफारिश

पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में आवारा कुत्तों के हमले में अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है जिसमें 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एनएचआरसी ने शुक्रवार को यह खुलासा किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि पीड़ित के परिजनों को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की गई है।

By Agency Edited By: Prateek Jain Updated: Fri, 03 May 2024 04:02 PM (IST)
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में कुत्तों के हमले में अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है। (फाइल फोटो)
पीटीआई, नई दिल्‍ली। पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में आवारा कुत्तों के हमले में अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है, जिसमें 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एनएचआरसी ने शुक्रवार को यह खुलासा किया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि पीड़ित के परिजनों को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की गई है।

मॉर्निंग वॉक पर निकले थे सफदर अली

पिछले साल अप्रैल में जब सफदर अली खान एएमयू परिसर के अंदर एक पार्क में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो उन्हें सड़क के कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। यह घटना  तक चर्चा में आ गई थी, जब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

अधिकार पैनल ने बयान में कहा कि एनएचआरसी को पिछले साल आवारा कुत्तों के हमले में अधिकारियों की लापरवाही मिली, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में एएमयू परिसर में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

NHRC ने यूपी सरकार से राशि भुगतान के लिए कहा

एनएचआरसी ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से यूपी सरकार से कहा है कि वह खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का भुगतान करे। भुगतान के प्रमाण की अनुपालन रिपोर्ट भी आठ सप्ताह के भीतर मांगी गई है। 

आयोग ने घटना के बारे में 17 अप्रैल, 2023 की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और आयुक्त, अलीगढ़ नगर निगम को नोटिस जारी किया था और घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।

बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार से यह सूचित करने की अपेक्षा की गई थी कि क्या मृतक के परिजनों को कोई राहत दी गई थी?

संबंधित अधिकारियों से जवाब में प्राप्त रिकॉर्ड सामग्री के आधार पर, आयोग ने मुख्य सचिव को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया था कि पीड़ित के परिजनों को आर्थिक राहत के रूप में 7.5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

अधिकारी टाल रहे थे जिम्‍मेदारी

हालांकि, संबंधित अधिकारियों ने एएमयू के रजिस्ट्रार का एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया कि आयोग के नोटिस में विश्वविद्यालय को अनुपालन करने के लिए कोई निर्देश नहीं है।

अपने नोटिस पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए, इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय की ओर से मानवाधिकारों के उल्लंघन या मानवाधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही का कोई आयोग नहीं है।

आयोग ने कहा कि अधिकारी स्पष्ट रूप से मामले में जिम्मेदारी टाल रहे थे। इसलिए, यह देखा गया कि लोक सेवक द्वारा लापरवाही और उकसावे के कार्य के कारण प्राधिकरण द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को आदेश से उत्पन्न होने वाले लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए 7.5 लाख रुपये की राहत राशि, जैसा कि इसके कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि इसे पीड़ित के परिजनों को भुगतान किया जाना चाहिए।