कोचर दंपती की अंतरिम जमानत के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने निपटाई, शीर्ष अदालत ने कहा- चुनौती देने की होगी छूट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ एवं एमडी चंदा कोचर व उनके कारोबारी पति दीपक कोचर को लोन धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के पिछले वर्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी। छह फरवरी को हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा कोचर दंपती की गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराया था।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ एवं एमडी चंदा कोचर व उनके कारोबारी पति दीपक कोचर को लोन धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के पिछले वर्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया, जब सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि मुख्य मामले में हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन फैसला अभी तक अपलोड नहीं हुआ है।
हाई कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराया था
छह फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा कोचर दंपती की गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराया था और उन्हें जमानत देने के अपने जनवरी, 2023 के अंतरिम आदेश को स्थायी कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सीबीआई की याचिका का निपटारा कर रही है, लेकिन किसी भी पक्ष को कानून के अनुसार हाई कोर्ट के मुख्य फैसले को चुनौती देने की छूट होगी।
सीबीआई ने कोचर दंपती को 2022 में गिरफ्तार किया था
पीठ ने कहा, 'हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।' गौरतलब है कि वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने कोचर दंपती को 23 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था।
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