कोचर दंपती की अंतरिम जमानत के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने निपटाई, शीर्ष अदालत ने कहा- चुनौती देने की होगी छूट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ एवं एमडी चंदा कोचर व उनके कारोबारी पति दीपक कोचर को लोन धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के पिछले वर्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी। छह फरवरी को हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा कोचर दंपती की गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराया था।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ एवं एमडी चंदा कोचर व उनके कारोबारी पति दीपक कोचर को लोन धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के पिछले वर्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया, जब सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि मुख्य मामले में हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन फैसला अभी तक अपलोड नहीं हुआ है।