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Sena vs Sena: सुप्रीम कोर्ट ठाकरे गुट की याचिका सूचीबद्ध करने को तैयार, महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश को मिली है चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के विभाजन विवाद को लेकर सोमवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के स्पीकर के आदेश के खिलाफ ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिवसेना के विभाजन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को वास्तविक राजनीतिक दल घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करेगा।

By Jagran News Edited By: Abhinav AtreyUpdated: Mon, 12 Feb 2024 05:59 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ठाकरे गुट की याचिका सूचीबद्ध करने को तैयार। (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के विभाजन विवाद को लेकर सोमवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के स्पीकर के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जून 2022 शिवसेना के विभाजन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को वास्तविक राजनीतिक दल घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करेगा।"

ठाकरे गुट की याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन समय की कमी के कारण दिन में मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी।

हम इसे सूचीबद्ध करेंगे- सीजेआई चंद्रचूड़

ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि उन्हें (शिंदे गुट को) जवाब दाखिल करने दीजिए। नोटिस पहले जारी किया गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, 'हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।'

दो अदालतों में एक साथ कार्यवाही नहीं चल सकती

इस बीच, शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि क्योंकि इस मुद्दे पर एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लंबित है, इसलिए दो अदालतों में एक साथ कार्यवाही नहीं चल सकती।

शिंदे गुट के सांसदों को नोटिस जारी किया था

इससे पहले, 5 फरवरी को चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली पीठ ने ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई थी। शीर्ष कोर्ट ने 22 जनवरी को स्पीकर राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की याचिका पर मुख्यमंत्री शिंदे और उनके गुट के अन्य सांसदों को नोटिस जारी किया था।

स्पीकर ने ठाकरे गुट की याचिका खारिज की थी

उद्धव ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और वह महाराष्ट्र में 'असंवैधानिक सरकार' का नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें कि 10 जनवरी को पारित अपने आदेश में स्पीकर नार्वेकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था।

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