Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Chandigarh: मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी की हादसे में टूटी टांग, MACT ने दिए 2.22 करोड़ रुपये मुआवजे के निर्देश

पटियाला निवासी 27 वर्षीय सुखचैन सिंह को 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) चंडीगढ़ ने दिए हैं। सुखचैन सिंह को 9 अप्रैल 2019 में ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे के बाद उनका 15 लाख रुपये खर्च हो गया। इसके साथ ही वो गुरुग्राम में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में 27 लाख रुपये वार्षिक वेतन पर काम करते थे।

By Jagran NewsEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Mon, 23 Oct 2023 11:13 PM (IST)
Hero Image
मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी की हादसे में टूटी टांग, MACT ने दिए 2.22 करोड़ रुपये मुआवजे के निर्देश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सड़क हादसे में घायल पटियाला निवासी 27 वर्षीय सुखचैन सिंह को 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) चंडीगढ़ ने दिए हैं। सुखचैन सिंह को नौ अप्रैल 2019 में ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में ट्रक का टायर सुखचैन की टांग के ऊपर से गुजर गया था, जिस वजह से युवक की टांग टूट गई।

सुखचैन का अभी तक इलाज में 15 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च हो चुका है। सुखचैन सिंह ने पंजाब इंजीनियरिंग कालेज (पेक) चंडीगढ़ से एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह गुरुग्राम में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था और उसका वार्षिक वेतन 27 लाख रुपये था। इसके चलते एमएसीटी ने 2.22 करोड़ रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें: Punjab News: अमृतसर में हेरोइन तस्कर के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 12 किलो हेरोइन समेत एक गिरफ्तार