Punjab: जेल में कैदी से मारपीट मामले में नया मोड़, HC ने हलफनामे को ठहराया झूठा; ADGP और DIG को अदालत में हाजिर होने के आदेश
जेल में अमानवीय तरीके से पिटाई के मामले में एडीजीपी जेल के हलफनामे को प्रथम दृष्टया झूठा मानते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर एडीजीपी और डीआईजी जेल अमृतसर को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एडीजीपी से हलफनामा मांगा तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी में जेल स्टाफ के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दे रहा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की जेल में अमानवीय तरीके से पिटाई के मामले में नया मोड़ आया है। एडीजीपी जेल के हलफनामे को प्रथम दृष्टया झूठा मानते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर एडीजीपी और डीआईजी जेल अमृतसर को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है।
मामले में जांच के लिए की थी हाई कोर्ट से अपील
याचिका दाखिल करते हुए हरिंदर पाल सिंह ने बताया कि उसे जेल में अधिकारियों ने अमानवीय तरीके से 31 अक्तूबर 2023 को पीटा था। उसने होशियारपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इसकी शिकायत भी दी थी। याची को जेल में एकांतवास में रखा जाता है और उसे भोजन व पानी की मूल भूत आवश्यकताओं से भी वंचित रखा जाता है। ऐसे में हाई कोर्ट से अपील की गई थी कि इस मामले में जांच की जाए।
हाई कोर्ट को दिखाई गई सीसीटीवी फुटेज
हाईकोर्ट ने एडीजीपी से हलफनामा मांगा तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी में जेल स्टाफ के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दे रहा। इस पर याची के वकील ने हाई कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें जेल कर्मचारी किसी कैदी की पिटाई कर रहे हैं।
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इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टाया ऐसा प्रतीत होता है कि एडीजीपी का हलफनामा झूठा है। ऐसे में वे अगली सुनवाई पर खुद कोर्ट में हाजिर होकर जवाब दें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डीआईजी जेल अमृतसर को भी अगली सुनवाई पर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।