अपहरण के केस में सीमा परिहार सहित चारों दोषियों को चार वर्ष की सजा, मार्च 1994 का है मामला
अदालत ने मंगलवार को अयाना के गांव बबाइन निवासी सीमा परिहार नवलपुर निवासी रामकिशन उर्फ किशना शेखपुर निवासी छोटे सिंह व सदर कोतवाली के गांव बिहारीपुर निवासी अनुरुद्ध को दोषी ठहराया था। बुधवार को चारों दोषियों को इटावा जेल से लाकर पेश किया गया। दोपहर को अदालत ने चारों को चार वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जागरण संवाददाता, औरैया। गांव गढ़िया बक्सीराम निवासी किसान प्रमोद त्रिपाठी का 19 मार्च 1994 की रात को खेत में लगे नलकूप से अपहरण हो गया था। उनके भाई श्रीकृष्ण ने इसका मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज कराया था। इस मामले में सीमा परिहार व उसके गैंग का नाम प्रकाश में आया था।
अदालत ने मंगलवार को अयाना के गांव बबाइन निवासी सीमा परिहार, नवलपुर निवासी रामकिशन उर्फ किशना, शेखपुर निवासी छोटे सिंह, व सदर कोतवाली के गांव बिहारीपुर निवासी अनुरुद्ध को दोषी ठहराया था।
बुधवार को चारों दोषियों को इटावा जेल से लाकर पेश किया गया। दोपहर को अदालत ने चारों को चार वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।