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Bijnor News: कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान की 2.40 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर लगा जब्तीकरण का बोर्ड

तहसील प्रशासन और पुलिस ने रविवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान की गैंगस्टर एक्ट के तहत 2.40 करोड़ रुपये कीमत की पांच सम्पत्ति कुर्क कर ली। नगरपालिका चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी पर कातिलाना हमला करने के साथ ही एक अन्य घटना को लेकर उनके खिलाफ दो मुकदमें दर्ज हुए है। पुलिस द्वारा उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई हैं।

By Sachin Sharma Edited By: Aysha SheikhUpdated: Mon, 15 Jan 2024 01:26 PM (IST)
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Bijnor News: कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान की 2.40 करोड़ की संपत्ति कुर्क
संवाद सहयोगी, चांदपुर। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर तहसील प्रशासन और पुलिस ने रविवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान की गैंगस्टर एक्ट के तहत 2.40 करोड़ रुपये कीमत की पांच सम्पत्ति कुर्क कर ली। सम्पत्ति पर सम्पत्ति जब्तीकरण का बोर्ड लगा दिया है। सम्पत्ति कुर्क होने से कांग्रेस नेता शेरबाज पठान को गहरा झटका लगा हैं।

नगर के मोहल्ला चाहसंग निवासी शेरबाज पठान वर्तमान में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी जीनत परवीन वर्तमान में चांदपुर की चेयरपर्सन है। स्थानीय कोतवाली के साथ ही बिजनौर सदर व उत्तराखंड के थाना लक्ष्मणझूला को मिलाकर तीस से अधिक मुकदमें दर्ज हैं।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर दो मुकदमें दर्ज

नगरपालिका चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी पर कातिलाना हमला करने के साथ ही एक अन्य घटना को लेकर उनके खिलाफ दो मुकदमें दर्ज हुए है। पुलिस द्वारा उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई हैं। वर्तमान में वह जमानत पर हैं।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा शेरबाज पठान के खिलाफ वर्ष 1995 से लगातार अपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर नाजायज रूप से धन अर्जित कर नगर व क्षेत्र में खरीदी गई जमीनों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किये जाने का प्रार्थना पत्र जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में दिया था।

सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार अग्रवाल ने दो जनवरी 2024 को शेरबाज पठान के ग्राम मिर्जापुर बेला में स्थित 1.03 करोड़ से अधिक कीमत के ईंट भट्टे, 25.38 लाख रुपये कीमत की कृषि भूमि, चांदपुर नगर स्थित 42 लाख रुपये कीमत के दो सौ वर्ग मीटर के प्लाट, ग्राम ताहरपुर गुलाम इमामैन स्थित 7.05 लाख रुपये कीमत की कृषि आराजी के साथ ही ग्राम खानपुर खादर स्थित 62.58 लाख रुपये कीमत की कृषि आराजी को कुर्क करने के निर्देश दिये थे।

न्यायालय द्वारा कुर्क की जाने वाली भूमि के उचित प्रबंधन की जिम्मेदारी के लिए तहसीलदार चांदपुर को प्रशासक नियुक्त किया हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के उपरांत रविवार को उपजिलाधिकारी मनोज कुमार,तहसीलदार प्रभा सिंह ने पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत कुमार सोनकर व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के साथ ही भारी पुलिस बल को साथ लेकर शेरबाज पठान की पांच सम्पत्तियों को कुर्क कर उन पर बोर्ड लगा दिए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सम्पत्ति कुर्क होने से शेरबाज पठान को गहरा झटका लगा हैं। एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि गैंगस्टर कके तहत शेरबाज पठान की 2.40 करोड़ रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गई है। इस दौरान सीओ भरत सोनकर, थाना प्रभारी संजय कुमार मौजदू रहे।

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