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Deoria Murder Case: आरोपियों को अवैध कब्जे में बेदखली के मामले में नहीं दर्ज हुई अपील, क्या चलेगा 'बुलडोजर'...

Deoria Murder Case फतेहपुर गांव में हुए सामूहिक नरसंहार के तीन आरोपितों के अवैध कब्जा से बेदखल करने के आदेश के विरुद्ध गुरुवार को डीएम कोर्ट में अपील दाखिल नहीं हो पाई। अधिवक्ता गोपी यादव का कहना है कि जल्द ही अपील दाखिल करेंगे। इसकी तैयारी में वह लगे हैं। उधर प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने पर सबकी नजरें टिकी हैं।

By Jagran NewsEdited By: Prince SharmaUpdated: Fri, 13 Oct 2023 07:31 AM (IST)
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Deoria Murder Case: आरोपियों के अवैध कब्जे में बेदखली के मामले में नहीं दर्ज हुई अपील, क्या चलेगा 'बुलडोजर'...

जागरण संवाददाता, देवरिया। फतेहपुर गांव में हुए सामूहिक नरसंहार के तीन आरोपितों के अवैध कब्जा से बेदखल करने के आदेश के विरुद्ध गुरुवार को डीएम कोर्ट में अपील दाखिल नहीं हो पाई। पूरे दिन अधिकारियों व लोगों की नजर लगी हुई थी। हत्यारोपित रामभवन के अधिवक्ता गोपी यादव का कहना है कि जल्द ही अपील दाखिल करेंगे। इसकी तैयारी में वह लगे हैं। उधर, प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने पर सबकी नजरें टिकी हैं।

सरकारी भूमि में अवैध कब्जा हटाने की चल रही लड़ाई

रुद्रपुर के फतेहपुर के अभयपुर टोले के रहने वाले जिला पंचायत के पूर्व सदस्य प्रेमचंद यादव व उसके स्वजन ने खलिहान, नवीन परती, वन व मानस इंटर कालेज की भूमि पर अवैध निर्माण कराया है। इसी गांव के लेहड़ा टोले के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे ने अवैध कब्जा की शिकायत अधिकारियों से की थी। सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए सत्यप्रकाश दुबे कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

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प्रेमचंद के प्रभाव के चलते तहसील प्रशासन कार्रवाई करने से परहेज कर रहा था। दो अक्टूबर की सुबह शिकायत वापस लेने का दवाब बनाने व भूमि विवाद में फतेहपुर के लेहड़ा टोले में प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई। जिसके प्रतिशोध में प्रेमचंद के स्वजन व उसके समर्थकों ने सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, दो बेटी व एक बेटे की लाठी-डंडे, धारदार हथियार व गोली मारकर हत्या कर दी।

चाचा परमहंस यादव और गोरख यादव के विरुद्ध एक-एक वाद शामिल

घटना के बाद हुए पैमाइश में खलिहान, नवीन परती, वन व मानस इंटर कालेज की भूमि पर अवैध निर्माण व कब्जा पाया गया। रुद्रपुर तहसीलदार कोर्ट में उप्र राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के तहत बेदखल करने के पांच वाद दाखिल किए गए, जिसमें प्रेमचंद के पिता रामभवन के विरुद्ध तीन, चाचा परमहंस यादव व गोरख यादव के विरुद्ध एक-एक वाद शामिल है।

नामिका अधिवक्ता अरुण कुमार राव ने सरकारी भूमि से बेदखल करने के लिए पैरवी की। उधर, हत्यारोपित रामभवन के अधिवक्ता गोपी यादव ने बेदखल करने का विरोध किया। तहसीलदार अरुण यादव ने बुधवार को बेदखली का आदेश जारी कर दिया।

हत्यारोपित रामभवन यादव के अधिवक्ता गोपी यादव ने बताया कि डीएम कोर्ट में अपील करने के लिए तैयारी की जा रही है। नामिका अधिवक्ता अरुण कुमार राव ने बताया कि तहसीलदार कोर्ट ने दो बार पैमाइश व वास्तविक तथ्यों के आधार बेदखली का आदेश जारी किया है। यदि अवैध कब्जाधारक की ओर से डीएम कोर्ट में अपील की जाएगी तो कोर्ट में उसका पुरजोर ढंग से विरोध किया जाएगा।

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