Gorakhpur News: शराब पीते समय विवाद होने पर दोस्त की गला रेतकर कर दी थी हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Gorakhpur News यूपी के गोरखपुर में दोस्त ने शराब पीते समय विवाद होने के बाद चाकू से अपने दोस्त का गला रेत दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर चाकू बरामद कर दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शराब पीते समय विवाद होने के बाद चाकू से गला रेतकर दोस्त की हत्या करने वाले झीनक उर्फ खन्ना को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर चाकू बरामद कर दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि गुलरिहा के रसूलपुर निवासी रमेश निषाद 13 सितंबर को कठऊर में रहने वाली बुआ के घर गया था। यहां उसकी मुलाकात राजघाट थाना क्षेत्र के खुर्रमपुर हरिजन बस्ती में रहने वाले पुराने दोस्त झीनक उर्फ सूर्य प्रकाश से हुई। दोपहर में रमेश व झीनक कठऊर गांव के अमरुद बाग में बैठकर शराब पीने के साथ ही मीट बना रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर झीनक ने अपने पास मौजूद चाकू से रमेश के गले पर मार दिया।
छह वर्षीय मासूम बालिका की हत्या, आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र के रामचंद्रही टोला लेदी में एक वर्ष पूर्व 19 सितंबर को साइकिल छूने से नाराज आरोपित दीपक ने छह वर्षीय मासूम बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार निचलौल थाना क्षेत्र के रामचंद्रही गांव टोला लेदी निवासी संगीता की छह वर्षीय बेटी रिमझिम अन्य बच्चों के साथ 19 सितंबर 2023 को पेड़ के नीचे खेल रही थी। उसी समय गांव का ही रहने वाला दीपक वहां साइकिल लेकर आ पहुंचा। खेल-खेल में बच्ची ने उसके साइकिल को हाथ लगा दिया था। जिससे आक्रोशित आरोपित ने हाथ में धारदार हथियार दबिया लेकर आया तथा मासूम रिमझिम का गला काट दिया। जिससे रिमझिम की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
घटना के बाद आरोपित मौके से भागने लगा और छत से कूदने के दौरान उसके दोनो पैर टूट गए जिसके बाद ग्रामीणों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। मृतक की मां के तहरीर पर थाना निचलौल ने दीपक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने अभिलेखीय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर तथा अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित दीपक को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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