Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Bahraich: दोस्‍त की बेटी के साथ दुष्‍कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना भी

Bahraich news बहराइच में पीड़‍िता के प‍िता ने अपने दोस्‍त पर बेटी के साथ दुष्‍कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। प‍िता ने आरोप लगाया था क‍ि बेटी बकरी चराने गई थी तब आरोप‍ित उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्‍कर्म क‍िया।

By Anurag GuptaEdited By: Updated: Sat, 03 Sep 2022 07:08 AM (IST)
Hero Image
Bahraich news: जुर्माने के एक लाख रुपये जमा होने पर मिलेगा पीड़िता को।

बहराइच, जागरण संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम ने दुष्कर्म के आरोपित युवक को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़‍िता को द‍िया जाएगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि घटना 28 नवंबर 2019 की है। थाना मुर्तिहा के एक गांव निवासी व्यक्ति ने हरखापुर पृथ्वीपुरवा के रहने वाले अपने दोस्त मोहम्मद के खिलाफ तहरीर दी थी।

जिला विशेष शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि दिन के चार बजे गांव के उत्तर में बकरी चराने गई सात वर्षीय बेटी को आरोप‍ि‍त बहला-फुसलाकर साथ ले गया। पीड़िता के शोर मचाने पर पिता सहित तमाम लोग आ गए। तब तक आरोपित फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपित दोस्त मोहम्मद के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया और 20 वर्ष जेल में रहने की सजा दी। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि जुर्माने के एक लाख रुपये यदि अभियुक्त जमा करता है तो संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दे दी जाए। अभियुक्त का सजायावी वारंट तैयार कर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।

पुलिस की भूमिका भी रही अहम : जिला विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस की भूमिका भी अहम रही। मुकदमा दर्ज करने के बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी, साक्ष्य संकलन, चार्जशीट पेश करने एवं पैरवी में किसी प्रकार की ढील नहीं दी। इसका प्रतिफल पीड़िता को न्याय के रूप में सामने आया। अदालत में मौजूद पीड़िता के स्वजन ने फैसले पर संतोष जताया।