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Meerut News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, अपर जिला जज ने सुनाया फैसला

Meerut Crime News यूपी के मेरठ में पत्नी की हत्‍या करने वाले शख्‍स को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज ने फैसला सुनाया। एक अन्‍य मामले में अपर जिला जज देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने दहेज के ल‍िए हत्‍या करने वाले को सात वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By Vinod Phogat Edited By: Vinay Saxena Updated: Thu, 07 Mar 2024 01:37 PM (IST)
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अपर जिला जज ने पत्नी के हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।- सांकेति‍क तस्‍वीर

जागरण टीम, मेरठ। अपर जिला जज ने पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

रेलवे रोड थाना प्रभारी आनंद कुमार गौतम के अनुसार, वादी ने अप्रैल 2014 को कमरुद्दीन उर्फ कमरू पुत्र अब्दुल वहीद निवासी हरी का पुल थाना लिसाड़ीगेट के खिलाफ अपनी पुत्री शबाना की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शासकीय अधिवक्ता फरजाना, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल शाकिर खान ने लगातार प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके परिणाम स्वरूप हत्यारे कमरुद्दीन उर्फ कमरू को अपर जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दहेज के हत्‍या करने वाले सात साल की सजा

मेरठ: अपर जिला जज देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने दहेज के ल‍िए हत्‍या करने वाले को सात वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानी थाना प्रभारी प्रजन्त त्यागी के अनुसार दहेज हत्या के मामले में इसराइल पुत्र ननवा निवासी ग्राम सलाहपुर के खिलाफ पैरोकार ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके परिणाम स्वरूप हत्यारे को अपर जिला जज ने सात साल की सजा सुनाई है।

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