Rampur: आजम, तजीन और अब्दुल्ला की सजा के खिलाफ अपील पर बहस पूरी, 23 दिसंबर को आ सकता है फैसला
Azam khan आजम खां उनकी पत्नी और बेटे को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने 18 अक्टूबर को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। यह सजा शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में हुई थी। इस मुकदमे में विधायक ने कहा था कि अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं।
जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को सात साल की सजा के खिलाफ अपील पर गुरुवार को बहस पूरी हो गई है। अदालत 23 दिसंबर को फैसला सुना सकती है।
आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने 18 अक्टूबर को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। यह सजा शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में हुई थी। इस मुकदमे में विधायक ने कहा था कि अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र नगर पालिका रामपुर से बनाया गया था, जबकि दूसरा लखनऊ से। अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी।
सीतापुर जेल में हैं आजम, हरदोई जेल में बंद हैं अब्दुल्ला
इस मामले में आजम खां सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं, जबकि अब्दुल्ला हरदोई की जेल में बंद हैं। आजम खां की पत्नी रामपुर जेल में सजा काट रही हैं। तीनों की ओर से सजा के खिलाफ अलग-अलग अपील दाखिल की गई,जिस पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में सुनवाई चल रही है।अपील पर आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से अपर महाअधिवक्ता लखनऊ अनिल प्रताप सिंह पैरवी कर रहे हैं। गुरुवार को बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई, इसके बाद अभियोजन ने बहस की, उनकी भी बहस पूरी हो गई है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अदालत 23 दिसंबर को फैसला सुना सकती है।
यह भी पढ़ें: Azam Khan: भड़काऊ भाषण मामले में सजा के खिलाफ आजम खां की अपील पर नहीं हो सकी सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला?
यह भी पढ़ें: Azam Khan : आजम खां का पड़ोसी से भी हुआ था झगड़ा, मामले में अंतिम बहस पूरी, इस दिन फैसला सुना सकती है अदालत
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।