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UP News: 29 जून तक अभिनेता राजपाल यादव को जमा करने होंगे 14 करोड़ रुपये, जानिए क्‍या है पूरा मामला

धोखाधड़ी मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आठ साल की लंबी सुनवाई के बाद अप्रैल 2018 में अभिनेता राजपाल यादव व उनकी पत्नी समेत सात लोगों को दोषी ठहराया था। चेक बाउंस मामले में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को 29 जून तक 14 करोड़ रुपये उद्यमी माद्योगोपाल अग्रवाल को वापस करने होंगे। इस मामले की सुनवाई 2010 से चल रही है।

By Jagran News Edited By: Vivek Shukla Updated: Tue, 25 Jun 2024 09:25 PM (IST)
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अभिनेता राजपाल यादव की मुसीबत बढ़ गई है। जागरण (फाइल फोटो)

 जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। चेक बाउंस मामले में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को 29 जून तक 14 करोड़ रुपये उद्यमी माद्योगोपाल अग्रवाल को वापस करने होंगे। इस संबंध में 29 मई को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आदेश जारी किया था। मंगलवार को उद्यमी ने इस आदेश की प्रति जारी की।

उन्होंने बताया कि लंबे अर्से से अभिनेता राजपाल यादव से रकम वापस मांग रहे हैं। कोर्ट के आदेश के पालन में अब तीन दिन शेष हैं मगर, अभी तक अभिनेता की ओर से संपर्क नहीं किया गया। इस संबंध में राजपाल यादव से पक्ष लेना चाहा मगर, जवाब नहीं आया। उनके सहयोगी स्टाफ ने संदेश भेजा कि अभी शूटिंग में व्यस्त हैं।

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उद्यमी माद्योगोपाल अग्रवाल ने बताया कि फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए राजपाल यादव ने 2010 में पांच करोड़ रुपये लिए थे। ब्याज समेत यह रकम 10 करोड़ होने के बावजूद उन्होंने वापस नहीं की। बाद में मूल रकम वापस करने की बात कहते हुए पांच करोड़ का चेक दिया, जोकि बाउंस हो गया था। ऐसे में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी।

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2018 में कोर्ट की अवमानना में राजपाल यादव को तीन माह जेल में रहना पड़ा था। 29 मई को कोर्ट ने आदेश दिया कि एक माह के अंदर राजपाल यादव को पूरी रकम वापस करनी होगी। 2010 से अब तक यह धनराशि 14 करोड़ रुपये हो चुकी है।

कोर्ट ने यह पूरी रकम देने के आदेश दिए हैं, इसलिए 29 जून का इंतजार कर रहे। यदि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बता दें कि 2018 में विवाद गहराने पर राजपाल यादव ने कहा था कि पांच करोड़ रुपये ब्याज पर नहीं, बल्कि उधारी में लिए थे। चेक भी जानबूझकर बाउंस कराया गया।