Varanasi News: ज्ञानवापी तहखाने की छत पर होती रहेगी नमाज, हिंदू पक्ष की दलील को कोर्ट ने किया खारिज
ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े एक मामले में वाराणसी की अदालत ने व्यासजी के तलगृह की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने से रोकने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने वादी पक्ष की प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। पिछली तिथि पर बहस सुनने के बाद पत्रावली सुरक्षित रख लिया था।
विधि संवाददाता, जागरण, वाराणसी। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हितेश अग्रवाल की अदालत ने ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े एक मामले में व्यासजी के तलगृह की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने से रोकने की मांग की अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में अदालत ने पिछली तिथि पर बहस सुनने के बाद पत्रावली सुरक्षित रख लिया था।
प्रकरण के अनुसार नंदीजी महाराज विराजमान की ओर से लखनऊ के जनउद्घोष सेवा संस्था के सदस्य कानपुर की आकांक्षा तिवारी, लखनऊ के दीपक प्रकाश शुक्ला,अमित कुमार, सुविद प्रवीण ने अदालत में वाद दाखिल किया था।
इसमें बताया था कि मंदिर के स्वरूप को तोड़कर बनाए गए शीर्ष को हटाया जाए और उसे विश्वनाथ मंदिर को सौंपते हुए मंदिर का रूप दिया जाए। विवादित परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने के साथ नमाज करने से रोका जाए।
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इस मामले के वादीगण ने व्यासजी के तलगृह की जर्जर छत की मरम्मत कराने तलगृह की छत पर मुस्लिमों को इकट्ठा होने से रोके जाने की मांग का प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद अदालत ने वादीपक्ष की प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।