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उत्तराखंड में पब्लिक-प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मिली मंजूरी; अब संपत्ति को हानि पहुंचाने पर भरना होगा जुर्माना

Uttarakhand News उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति पूर्ति अध्यादेश (Public Private Property Damage Act) को स्वीकृति मिल गई है। अब दंगों उपद्रव या बंद के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को हानि पहुंचाने पर जुर्माना भरना होगा। उपद्रवी सरकारी या निजी किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले अब सौ बार सोचेंगे। धामी सरकार नया कानून ले आई है।

By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh Updated: Mon, 04 Mar 2024 02:02 PM (IST)
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उत्तराखंड में पब्लिक-प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मिली मंजूरी; अब संपत्ति को हानि पहुंचाने पर भरना होगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति पूर्ति अध्यादेश (Public Private Property Damage Act) को स्वीकृति मिल गई है। अब दंगों, उपद्रव या बंद के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को हानि पहुंचाने पर जुर्माना भरना होगा।

इस मामले सीएम धामी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं!

सीएम धामी ने किया ट्वीट

सीएम ने लिखा कि दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख़्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी।

प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नज़ीर बनाएंगे जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढियां भी वर्षों तक याद रखेंगी।

— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) March 4, 2024