Pakistan: इमरान खान के जेल भरो आंदोलन से पहले लाहौर में 7 दिनों के लिए धारा 144 लागू, आतंकी हमले का खतरा
सरकार ने PTI के विरोध और रैलियों के बीच आतंकी खतरों का हवाला देते हुए सात दिनों के लिए लाहौर में धारा 144 लागू कर दी है। पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने 22 फरवरी से जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी।
लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की कार्यवाहक सरकार ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के विरोध और रैलियों के बीच आतंकी खतरों का हवाला देते हुए सात दिनों के लिए लाहौर में धारा 144 लागू कर दी है। कार्यवाहक सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लाहौर के तीन इलाकों में अगले सात दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है।
नुक्कड़ सभाओं, रैलियों पर रोक
धारा 144 क्षेत्रों में सभी प्रकार की नुक्कड़ सभाओं, जलसा, सार्वजनिक सभाओं और सभाओं पर रोक लगाती है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, उपायुक्त लाहौर ने धारा लगाने के लिए कार्यवाहक पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद यह विकास हुआ। गौरतलब है कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने टेलीविजन पर लोगों को संबोधित करते हुए जेल भरो तहरीक कार्यक्रम की घोषणा की थी।
इमरान ने की थी 22 फरवरी से जेल भरो आंदोलन की घोषणा
जानकारी के अनुसार 200 पीटीआई कार्यकर्ता और एमएनए के छह सदस्यीय समूह 22 फरवरी से 1 मार्च तक दैनिक आधार पर अपनी गिरफ्तारी देंगे। अगर पार्टी कार्यकर्ताओं और सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे उस स्थान पर बैठे रहेंगे। 22 फरवरी को शाहराह-ए-कायदे-ए-आजम के दिन पीटीआई कार्यकर्ता जेलें भरेंगे, पेशावर के कार्यकर्ता 23 फरवरी को पेशावर से, रावलपिंडी के कार्यकर्ता 24 फरवरी को, मुल्तान और गुजरांवाला के कार्यकर्ता फरवरी को जेल भरो आंदोलन करेंगे।
इससे पहले, खान ने कहा था कि हम सारी जेल भर देंगे और शहबाज शरीफ सरकार के अधिकारियों के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अपनी पार्टी के नेताओं और सहयोगियों के "राजनीतिक शिकार" के लिए वर्तमान गठबंधन सरकार को दोषी ठहराते हुए, खान ने दावा किया कि पुलिस मुल्तान में पीटीआई कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर उन्हें धमकी देने का काम कर रही है।