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Traffic Challan: सावधान! Highway पर एक गलती और भारी भरकम चालान, इन बातों का खास ध्यान रखें वाहन मालिक

अब हाइवे पर बिना सीट बेल्ट और हेलमेट वाले वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कटेगा। रुन्नीसैदपुर टोल प्लाजा पर ऑटोमैटिक ई-डिटेक्शन सिस्टम से चालान काटा जा रहा है। चालान की नई व्यवस्था आठ अगस्त से लागू है। अब तक बहुत सारे वाहन मालिकों को चालान का मैसेज भेजा जा चुका है। टोल से भेजे गए चालान में एक लिंक भी शेयर होगा। इस लिंक के सहारे चालान जमा कर सकते हैं।

By Mukesh Kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 27 Aug 2024 05:03 PM (IST)
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अब हाइवे पर बिना सीट बेल्ट और हेलमेट वाले वाहनों का कटेगा ऑटोमेटिक चालान।

अमित सौरभ, सीतामढ़ी। सावधान! अब एनएच पर गुजरने से पहले अपने वाहनों का फिटनेस, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, टैक्स समेत सभी कागजात दुरुस्त कर लें अन्यथा भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके लिए रुन्नीसैदपुर टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन सिस्टम बहाल हो गया है। आठ अगस्त से एनएच-22 के रुन्नीसैदपुर स्थित टोल प्लाजा पर ये सिस्टम काम कर रहा है।

अब तक दर्जनों वाहन मालिकों के पास ऑनलाइन जुर्माने का मैसेज भी पहुंच चुका है। ई-डिटेक्शन सिस्टम में टोल प्लाजा पर लगे सीसी कैमरे से ऐसी व्यवस्था की गई है कि गाड़ी के पेपर अपडेट नहीं रहने पर ऑटोमैटिक चालान कटेगा और इसका मैसेज वाहन मालिकों के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर चला जाएगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने दी जानकारी

जिला परिवहन पदाधिकारी स्वप्निल ने बताया कि टोल प्लाजा पर सीसीटीवी और अन्य उपकरण लगाए गए हैं। इसकी मदद से गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जिन गाड़ियों का पॉल्यूशन, इंश्योरेंस और परमिट फेल है, उनका ऑटोमैटिक चालान कट जाएगा।

उन्होंने बताया कि टोल से भेजे गए चालान में एक लिंक भी शेयर होगा। इस लिंक के सहारे चालान जमा कर सकते हैं। यह चालान एक दिन में किसी टोल प्लाजा पर एक ही बार काटा जाएगा। इसकी सूचना संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर भेजी जा रही है।

एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए उठाया गया कदम

राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौत राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही है। इसपर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि वाहन का फिटनेस, परमिट, बीमा, मोटर वाहन टैक्स आदि का अनुपालन शत-प्रतिशत सख्ती से लागू किया जाए।

उन्होंने बताया कि ई-चालान होने के बाद टैक्स एवं अन्य डिफॉल्टर वाहनों की संख्या में कमी आएगी। इससे मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन कर चलने वाले वाहनों की पहचान आसान होगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जा सकेगा। इसके साथ बिना परमिट चलने वाले वाहनों पर भी लगाम लग सकेगा।

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