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नियमों का पालन नहीं करने पर एअर इंडिया एक्सप्रेस पर डीजीसीए ने लगाया 10 लाख का जुर्माना

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नियमों का पालन नहीं करने के कारण एअर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने जून में किए गए निरीक्षण में पाया कि एअर इंडिया एक्सप्रेस ने उड़ान रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा संबंधी नियमों का पालन नहीं किया। एअर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया था।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Updated: Thu, 29 Aug 2024 10:33 PM (IST)
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एअर इंडिया एक्सप्रेस पर डीजीसीए ने लगाया 10 लाख का जुर्माना।

एएनआई, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नियमों का पालन नहीं करने के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने जून में किए गए निरीक्षण में एअर इंडिया एक्सप्रेस को नियमों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया। नियमों का अनुपालन न करने के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया था। 

एअर इंडिया एक्सप्रेस के जवाब से पता चला कि एयरलाइन ने उड़ान रद होने से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा संबंधी नियमों का पालन नहीं किया। वहीं डीजीसीए ने उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) के रूप में काम करने के लिए अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को दी गई मंजूरी को निलंबित कर दिया। 

विमान दुर्घटना के बाद की गई कार्रवाई

एक प्रशिक्षु विमान के 20 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह कार्रवाई की गई। इस दुर्घटना में विमान में सवार दोनों व्यक्तियों यानी प्रशिक्षु पायलट और प्रशिक्षक की जान चली गई थी। दुर्घटना के बाद डीजीसीए ने 23 और 24 अगस्त को 'अल्केमिस्ट एविएशन' का विशेष सुरक्षा ऑडिट किया। डीजीसीए ने गुरुवार को बताया, ऑडिट के दौरान कई गंभीर कमियां मिलीं।

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