Arvind Kejriwal: जवाब दाखिल करने के लिए केजरीवाल को मिला और समय, अब 9 सितंबर को होगी सुनवाई
केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा की। साथ ही यह भी कहा कि परिस्थितियों में कुछ बदलाव हैं। इससे पूर्व में ईडी ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद समन के खिलाफ याचिका निरर्थक है क्योंकि हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब नौ सितंबर को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने केजरीवाल को ईडी द्वारा पेश किए जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का और समय दिया।
केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा की। साथ ही यह भी कहा कि परिस्थितियों में कुछ बदलाव हैं। इससे पूर्व में ईडी ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद समन के खिलाफ याचिका निरर्थक है क्योंकि हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।
निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती
20 जून को निचली अदालत ने मनी लांड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन इसके खिलाफ ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी।