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केजरीवाल के सरेंडर करते ही कोर्ट का एक्शन, VC के जरिए CM को किया गया पेश; 5 जून तक न्यायिक हिरासत में पहुंचे

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल के सरेंडर करते ही कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर सुनवाई शुरू की। ईडी ने उन्हें न्यायिक हिरासत पर भेजने की मांग की। इसके बाद कोर्ट के ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल ने ईडी की मांग मानते हुए केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Updated: Sun, 02 Jun 2024 06:01 PM (IST)
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अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की अदालत ने 5 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होते ही आज तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। उनके सरेंडर करते ही दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

बता दें, ईडी का यह आवेदन केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर होने की वजह से पेंडिंग था। केजरीवाल ने जैसे ही सरेंडर किया, कोर्ट के ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल ने उस पर सुनवाई की और उन्हें 5 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं और न्यायिक हिरासत में लेने की हमारी मांग लंबित है। बता दें, केजरीवाल को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

— ANI (@ANI) June 2, 2024

10 मई को अंतरिम जमानत पर आए थे बाहर

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत पर रिहा किया था और 2 जून को सरेंडर करने के कहा था। हालांकि केजरीवाल मेडिकल आधार पर इस जमानत अवधि को सात दिन और बढ़ाना चाहते थे लेकिन उन्हें यह राहत नहीं मिली। केजरीवाल ने 21 दिनों की मोहलत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया।

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