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दिल्ली HC का MCD को निर्देश- आवारा कुत्तों की गंभीर समस्या पर तत्काल उचित कार्रवाई करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीर मुद्दा बताते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को इस पर तत्काल उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों के खतरे का मुद्दा गंभीर और इस पर तत्काल उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। पीठ ने FIR को रद्द करते हुए आदेश की प्रति एमसीडी आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया ताकि उचित कार्रवाई हो सके।

By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Sat, 16 Sep 2023 07:44 AM (IST)
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दिल्ली HC का MCD को निर्देश- आवारा कुत्तों की गंभीर समस्या पर तत्काल उचित कार्रवाई करें।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कुत्तों द्वारा काटने से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीर मुद्दा बताते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को इस पर तत्काल उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने FIR को रद्द करते हुए आदेश की प्रति एमसीडी आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया, ताकि उचित कार्रवाई हो सके।

अदालत ने कहा कि मामले में दोषसिद्धि की संभावना कम है और दोनों पक्षों ने समझौता भी कर लिया है। ऐसे में वर्ष 2014 में सारिका पटेल के विरुद्ध की गई प्राथमिकी रद्द की जाती है। अदालत ने कहा कि लेकिन आवारा कुत्तों के खतरे का मुद्दा गंभीर और इस पर तत्काल उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। अपनी दलील में सारिका पटेल ने कहा कि वह नियमित रूप से अपने पड़ोस में रहने वाले आवारा कुत्तों और पिल्लों को खाना खिलाती हैं।

दिल्ली

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उन्होंने कहा कि जिन कुत्तों पर शिकायतकर्ताओं को काटने का आरोप लगाया गया है, वे वास्तव में पालतू के बजाय आवारा कुत्ते थे। आवारा कुत्तों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है।

उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि दोनों पक्षों ने मामले में समझौता कर लिया है और वे मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अब उन्हें एक-दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने सारिका पटेल के विरुद्ध वर्ष 2014 में दर्ज हुई प्राथमिकी को रद्द किया। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पालतू कुत्ते ने एक व्यक्ति और उसके पिता को काट लिया था।

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