Nuh Violence: मामन खान की जमानत याचिका पर बहस पूरी, लांच के बाद अदालत सुनाएगी फैसला
धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में शामिल आरोपितों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए कांग्रेस विधायक मामन खान की चार मालमों में से दो मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब दो मामलों में जमानत को लेकर नूंह की जिला अदालत में 35 मिनट तक हुई बहस पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जागरण संवाददाता, नूंह/मेवात। 31 जुलाई को धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में शामिल आरोपितों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए कांग्रेस विधायक मामन खान की चार मालमों में से दो मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब दो मामलों में जमानत को लेकर नूंह की जिला अदालत में 35 मिनट तक हुई बहस पूरी हो गई है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही अदालत ने बताया कि मामन खान जमानत याचिका पर कोर्ट लंच के बाद अपना फैसला सुनाएगा।
क्या आज बाहर आ जाएंगे मामन खान
वहीं, अगर मामन खान को आज दोनों मामलों में कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस नेता को FIR नंबर 149, 150 में जमानत दे दी थी। पर पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें FIR 137, 148 में जमानत नहीं मिली थी।
बता दें कि कांग्रेस विधायक 19 सितंबर से जेल में बंद हैं। मामन के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई की एसआईटी के आरोप निराधार हैं, जबकि SIT ने उन्हें जमानत की मांग का विरोध किया और उन पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है।
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