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दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी बोर्ड को दिया बैठक करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना नदी बोर्ड से दिल्ली में जल संकट के समाधान को लेकर सभी हितधारक राज्यों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की है और बैठक की कार्यवाही तथा उठाए गए कदमों पर सुझाव मांगे हैं।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 03 Jun 2024 12:47 PM (IST)
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दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी बोर्ड को दिया बैठक करने का आदेश।

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना नदी बोर्ड से दिल्ली में जल संकट के समाधान को लेकर सभी हितधारक राज्यों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि वह 5 जून को एक बैठक करे, जिसमें दिल्ली में जल संकट का सामाधान खोजा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की है और बैठक की कार्यवाही तथा उठाए गए कदमों पर सुझाव मांगे हैं।

— ANI (@ANI) June 3, 2024

दिल्ली सरकार पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट

बता दें, दिल्ली में बरकरार जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने 31 मई को  सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली सरकार ने अदालत से मांग की थी कि वह हरियाणा को अधिक पानी सप्लाई करने के आदेश दें। दिल्ली की आप सरकार ने कोर्ट को बताया था कि शहर में पानी की मांग भीषण गर्मी के चलते बढ़ गई है और पड़ोसी राज्य हरियाणा को यह निर्देश दिया जाए कि वह एक महीने के लिए पानी की अतिरिक्त सप्लाई हमें कर दें।

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