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Delhi News: 2009 में किया था अपहरण, कोर्ट ने मामले में तीन लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने 15 साल पुराने एक व्यवसायी के बेटे के अपहरण और फिरौती के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अपराध जघन्य था और पीड़ित के परिवार के सदस्यों के आघात को समझा जा सकता है। आरोपितों को पहले आपराधिक साजिश फिरौती के लिए अपहरण या अपहरण और आपराधिक धमकी के लिए दंडात्मक प्रविधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।

By Ritika Mishra Edited By: Geetarjun Updated: Thu, 26 Sep 2024 01:19 AM (IST)
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2009 में किया था अपहरण, कोर्ट ने मामले में तीन लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 15 वर्ष पहले एक व्यवसायी के बेटे की रिहाई के लिए दो करोड़ रुपये की फिरौती वसूलने के आरोप में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खरता गौरव चौहान, अंकुर सिंह और सही राम के खिलाफ सजा पर दलीलें सुन रहे थे। अदालत ने कहा कि अपराध जघन्य था और पीड़ित के परिवार के सदस्यों के आघात को समझा जा सकता है।

आरोपितों को पहले आपराधिक साजिश, फिरौती के लिए अपहरण या अपहरण और आपराधिक धमकी के लिए दंडात्मक प्रविधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज रंगा ने अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि आरोपितों ने 27 जुलाई, 2009 को निकुंज मित्तल का अपहरण किया था और उसके पिता राजीव मित्तल से दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी, जो उन्हें दो दिन बाद दी गई थी। अदालत ने कहा कि दी गई सजा में दोषियों के अधिकारों और पीड़ित के अधिकारों के साथ-साथ कानून के उद्देश्य के बीच सही संतुलन स्थापित होना चाहिए। गरीबी कोई बड़ी कम करने वाली परिस्थिति नहीं है।

अदालत ने कहा, दोषियों द्वारा किया गया अपराध जघन्य है। पीड़ित निकुंज मित्तल और उसके परिवार के सदस्यों के आघात को समझा जा सकता है। अदालत ने कहा कि दोषियों की खराब आर्थिक स्थिति जैसे गंभीर कारक कम करने वाले कारकों से अधिक थे, लेकिन यह दुर्लभतम सिद्धांत के दायरे में आने वाला उपयुक्त मामला नहीं था।

अदालत ने तीनों आरोपितों को पीड़िता का अपहरण करने की आपराधिक साजिश रचने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने उन्हें पीड़ित को आपराधिक रूप से डराने-धमकाने के लिए पांच साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

अदालत ने कहा कि निकुंज को पर्याप्त मुआवजे के भुगतान की आवश्यकता थी, क्योंकि उसे मानसिक आघात, असुविधा, कठिनाई, निराशा और हताशा का सामना करना पड़ा था, लेकिन दोषियों के पास इसे देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी। अदालत ने मामले को मुआवजे के निर्धारण और पुरस्कार के लिए दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेज दिया।

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