Gurugram News: मृतक के स्वजन को मिलेगा 29.66 लाख रुपये का मुआवजा, बस की चपेट में आने से हुई थी मौत
यह राशि ब्याज के साथ मृतक के स्वजन को सौंपी जाएगी। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप सिंह ने दिया है। नौ जून 2022 को कोमल प्रसाद को सेक्टर-42-43 के बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से उनकी मौत हो गई थी। कोमल के भाई की शिकायत पर सुशांत लोक थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। करीब एक साल पहले सड़क हादसे में हुई युवक की मौत के मामले में ट्रिब्यूनल ने गाड़ी चालक सहदुलइस्लाम व गाड़ी मालिक अबुल कलाम पर 29.66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि ब्याज के साथ मृतक के स्वजन को सौंपी जाएगी। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप सिंह ने दिया है।
नौ जून 2022 को कोमल प्रसाद को सेक्टर-42-43 के बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से उनकी मौत हो गई थी। कोमल के भाई की शिकायत पर सुशांत लोक थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
क्या है पूरा मामला?
भाई धर्मेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सेक्टर-44 में परिवार के साथ किराये पर रहते हैं। वह अपने भाई के साथ मिलकर अखबार वितरण का काम करते थे। नौ जून 2022 को वह अपने भाई के साथ अखबार लेने के लिए साइकिल से इफ्को चौक की तरफ जा रहे थे।
इसी दौरान जब सेक्टर-42-43 के बस स्टैंड के पास पहुंचे तो पीछे से आई तेज रफ्तार एक गाड़ी ने भाई की साइकिल को टक्कर मार दी। इससे कोमल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने अपने दूसरे साथी की सहायता से गाड़ी चालक को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया।
इसके बाद उन्होंने कोमल को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने 29.66 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। यह मुआवजा राशि 7.5 प्रतिशत ब्याज दर से स्वजन को देनी होगी।
इसमें से 10.22 लाख रुपये कोमल की पत्नी को मिलेंगे। पांच लाख रुपये तीनों बच्चों को और चार लाख रुपये कोमल की मां को दिए जाएंगे। यह मुआवजा राशि गाड़ी चालक सहदुलइस्लाम व गाड़ी मालिक अबुल कलाम देंगे।