Haryana News: अनाधिकृत ट्रैवल एजेंट बना रहे युवाओं को शिकार, हाई कोर्ट ने केंद्र हरियाणा व पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
हरियाणा व पंजाब के ट्रैवल एजेंटों को अनाधिकृत बताते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र पंजाब व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका कर्ता ने कहा कि अनाधिकृत ट्रैवल एजेंट युवाओं को शिकार बना रहे हैं। जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किया है। केवल वह देश एजेंट को अधिकृत कर सकता है जहां का वीजा जारी होता है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा व पंजाब के ट्रैवल एजेंटों को पूरी तरह से अनाधिकृत बताते हुए दायर एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र, पंजाब व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में इनके हाथों युवाओं को प्रताड़ित होने से बचाने के लिए गुहार लगाई गई है। याची ने कहा कि जिस देश का वीजा लगाना होता है वह देश ही एजेंट को लाइसेंस दे सकता है।
दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर रहे जालसाज
करनाल निवासी अरविंद कुमार ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा व पंजाब सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करने की अपील की है। याची ने बताया कि हरियाणा व पंजाब में हजारों की संख्या में ट्रैवल एजेंट लोगों को स्टडी, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा के माध्यम से विदेश भेजते हैं। ऐसा करते हुए अक्सर दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया जाता है जिसका नतीजा युवाओं को उन देशों में जाकर भुगतना पड़ता है।
डीसी जारी करता है वैध एजेंटों की सूची
याची ने बताया कि उसने विदेश मंत्रालय से आरटीआई से सूचना मांगी थी कि हरियाणा व पंजाब में कितने ट्रैवल एजेंटों को लाइसेंस जारी किया गया है। मंत्रालय से जवाब आया कि देश के किसी भी राज्य में किसी ट्रैवल एजेंट को उन्होंने ऐसा लाइसेंस जारी नहीं किया है। यह लाइसेंस संबंधित देश ही जारी कर सकता है।
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याची ने कहा कि इस जवाब से यह स्पष्ट है कि हरियाणा व पंजाब में जितने वैध ट्रैवल एजेंटों की सूची जारी की जाती है असल में वे वैध हैं ही नहीं। पंजाब में जहां यह सूची जिले का डीसी जारी करता है तो वहीं हरियाणा में डीजीपी क्राइम यह सूची जारी करते हैं। सोमवार को याची पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए कि 2019 में पंजाब विधानसभा में मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा द्वारा दी गई।
दो साल में 2140 एजेंटों पर आपराधिक मामले दर्ज
जानकारी के अनुसार, 17 मार्च 2017 से 10 अक्टूबर 2019 अवधि के दौरान पंजाब में ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ 2140 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। डीजीपी क्राइम, हरियाणा द्वारा अधिसूचित सूची के अनुसार 10 अक्टूबर 2019 तक 190 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने केंद्र समेत हरियाणा व पंजाब को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया।
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