Hukka Bar Ban In Jharkhand: हुक्का बार चलाना पड़ेगा महंगा, होगी 3 साल की जेल
Full Ban On Hukka Bar In Jharkhand हुक्का बार का संचालन अब दंडनीय अपराध होगा। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। यह प्रतिबंध लागू करनेवाला झारखंड छठा राज्य होगा। राजस्थान महाराष्ट्र पंजाब गुजरात और छत्तीसगढ़ में पहले से इस पर प्रतिबंध है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Full Ban On Hukka Bar In Jharkhand राज्य सरकार ने युवाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। हुक्का बार का संचालन अब दंडनीय अपराध होगा। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। यह प्रतिबंध लागू करनेवाला झारखंड छठा राज्य होगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ में पहले से इस पर प्रतिबंध है।
स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंद्रकिशोर उरांव ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव की पुष्टि की है। उनके अनुसार, हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 में संशोधन किया जा रहा है। इसपर विधि विभाग ने भी कुछ सुझाव दिया है। इसपर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। बताया जाता है कि कैबिनेट प्रस्ताव में हुक्का बार के संचालन पर एक से तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें 50 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना का भी प्रावधान है।
हुक्का बार की जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी ही कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार, राज्य में हुक्का बार को लाइसेंस देने की कोई व्यवस्था नहीं है। होटल एवं रेस्टोरेंट फूड सेफ्टी एक्ट के तहत फूड का लाइसेंस लेते हैं, जबकि चोरी छिपे हुक्का बार का भी संचालन करते हैं। राजधानी रांची के अलावा जमशेदपुर, धनबाद आदि बड़े शहरों में ऐसे हुक्का बार संचालित होते हैं।
तंबाकू के प्रभाव का अध्ययन कराएगी सरकार
राज्य सरकार राज्य में तंबाकू के हो रहे उपयोग तथा इसके प्रभाव का अध्ययन करेगी। इसे लेकर शैक्षणिक व अन्य संस्थानों से इच्छा की अभिव्यक्ति मांगी गई है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर यह कवायद की जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार यह जानने का प्रयास करेगी कि राज्य में तंबाकू के उपयोग में कितनी कमी आई है तथा तंबाकू के उपयोग पर सेहत पर क्या असर पड़ा है।