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Jharkhand Land Scam: जमीन माफिया कमलेश, CO जयकुमार राम सहित छह पर ED ने दाखिल की चार्जशीट

झारखंड जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में जमीन माफिया कमलेश कुमार उर्फ कमलेश कुमार सिंह कांके के अंचलाधिकारी जयकुमार राम पूर्व अंचलाधिकारी दिवाकर द्विवेदी सहित छह के खिलाफ मंगलवार को चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में अब तक केवल कमलेश की ही गिरफ्तारी हुई है। अन्य सभी आरोपित फिलहाल जेल से बाहर हैं।

By Dilip Kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 24 Sep 2024 07:05 PM (IST)
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झारखंड जमीन घोटाला मामले में ईडी ने जमीन माफिया कमलेश समेत छह पर दाखिल की चार्जशीट।

राज्य ब्यूरो, रांची। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में जमीन माफिया कमलेश कुमार उर्फ कमलेश कुमार सिंह, कांके के अंचलाधिकारी जयकुमार राम, पूर्व अंचलाधिकारी दिवाकर द्विवेदी सहित छह के विरुद्ध मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है।

तीन अन्य आरोपितों में वे खातेधारी शामिल हैं, जिनके बैंक खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। सभी छह आरोपितों में केवल कमलेश की गिरफ्तारी हुई है। अन्य सभी फिलहाल जेल से बाहर हैं। अब कोर्ट के संज्ञान व दिशा-निर्देश के बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी।

क्या है पूरा मामला?

कांके अंचल क्षेत्र में आदिवासी, भुइहरी व सरकारी प्रकृति की जमीन को फर्जी दस्तावेज पर जेनरल बनाकर कब्जा करने, खरीद-बिक्री करने के मामले में ईडी ने कमलेश को 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उससे 14 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की थी। इसके बाद से ही वह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद है।

ईडी ने कांके के अंचलाधिकारी जयकुमार राम का भी बयान लिया था। ईडी की छानबीन में इस बात की पुष्टि हुई है कि जयकुमार राम ने जमीन माफिया कमलेश के साथ मिलकर जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी करने, फर्जी कागजात तैयारी करने, जमीन की प्रकृति बदलने में सहयोग की।

ईडी ने छानबीन के क्रम में पूर्व अंचलाधिकारी दिवाकर द्विवेदी की भूमिका की भी जांच की, जिसमें वे भी फर्जीवाड़ा के दोषी मिले। जालसाजी कर खरीद-बिक्री करने के मामले में अन्य तीन ऐसे लोग हैं जो कांके के दोनों अधिकारियों से लेकर जमीन माफिया कमलेश के लिए काम करते थे। अपने बैंक खाते में काले धन मंगवाते थे, जो अधिकारियों में बंटता था।

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