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Electoral Bond: SBI का चुनावी बॉन्ड SOP की जानकारी देने से इनकार, RTI की इस धारा का दिया हवाला

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए जारी की गई अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक आरटीआई के जवाब में व्यावसायिक गोपनीयता के तहत दी गई छूट का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से मना किया।

By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey Updated: Tue, 02 Apr 2024 06:51 PM (IST)
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एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड संबंधी एसओपी की जानकारी देने से किया इनकार। (फाइल फोटो)
पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए जारी की गई अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक आरटीआई के जवाब में व्यावसायिक गोपनीयता के तहत दी गई छूट का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से मना किया।

सूचना के अधिकार (Right To Information) कानून के तहत दायर आवेदन में अंजलि भारद्वाज ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने को लेकर एसबीआई की अधिकृत शाखाओं को जारी एसओपी का विवरण मांगा था।

एसबीआई के उपमहाप्रबंधक ने दिया जवाब

एसबीआई के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी और उपमहाप्रबंधक एम. कन्ना बाबू ने अपने जवाब में 30 मार्च को कहा, अधिकृत शाखाओं को समय-समय पर जारी चुनावी बॉन्ड योजना-2018 की एसओपी आंतरिक दिशानिर्देश हैं, जिन्हें आरटीआई की धारा 8(1) (डी) के तहत छूट दी गई है।

आरटीआई की धारा 8(1)(डी) जानकारी देने से देती है छूट

आरटीआई कानून की धारा 8(1)(डी) व्यावसायिक विश्वास, कारोबारी गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सहित ऐसी जानकारी के दिए जाने से छूट देती है, जिसे बताने से प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा। अंजलि भारद्वाज ने कहा कि यह जानकर हैरानी हुई कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार कर रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया था।

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