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छद्म विज्ञापनों पर सख्त हुई सरकार, नहीं सुधरे तो होगी कार्रवाई; विज्ञापनदाता संघ समेत सभी पक्षकारों को अल्टीमेटम जारी

Pseudo Advertisements विज्ञापनों के इस भ्रामक कारोबार में फिल्मी हस्तियों के साथ कई और क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। उपभोक्ता मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए इससे जुड़े लोगों को नोटिस जारी कर अल्टीमेटम दिया है।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Updated: Wed, 31 Aug 2022 08:49 PM (IST)
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विश्व खेल प्रतिस्पर्धाओं में आई दारू व तंबाकू के छद्म विज्ञापनों की बाढ़

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं और अन्य बड़े आयोजनों के दौरान दारू व तंबाकू के छद्म (सरोगेट) विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है। जिन संस्थाओं पर इसे रोकने का दायित्व है, उनकी ओर से कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने विज्ञापन एजेंसियों समेत इससे संबंधित सभी पक्षकारों को आगाह करते हुए दिशानिर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी की दी है। म्यूजिक सीडी, क्लब सोडा, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की आड़ में दारू के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, वहीं चबाने वाले तंबाकू व गुटखा ने सौंफ व इलायची की आड़ ली है।

विज्ञापनों के इस भ्रामक कारोबार में फिल्मी हस्तियों के साथ कई और क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। उपभोक्ता मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए इससे जुड़े लोगों को नोटिस जारी कर अल्टीमेटम दिया है।

CCPA लोगों के खिलाफ करेगा कड़ी कार्रवाई

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दारु के कई ऐसे विज्ञापनों का प्रत्यक्ष प्रसारण किया जा रहा है। सरकार ने विज्ञापनदाताओं के संघों को आगाह करते हुए दो टूक कहा है कि संबंधित पक्षों ने दिशानिर्देशों का कड़ी से पालन नहीं किया तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।  दरअसल, सरकार के जारी दिशानिर्देश निर्माता कंपनियों, सेवा प्रदाता व व्यापारियों पर लागू होता है। क्योंकि उनका सामान अथवा उत्पाद व सेवा विज्ञापन का विषय है।

दिशानिर्देशों के पालन का दिया निर्देश

उपभोक्ता कार्य विभाग ने एडवरटाइजिंग एसोसिएशन, इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन, ब्राडकास्टिमग कंटेट कंप्लेंट्स काउंसिल, न्यूज ब्राडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल आफ इंडिया, पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कंफेडेरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोचैम, इंटरनेशनल स्पि्रट्स एंड वाइन एसोसिएशन आफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी आफ एडवर्टाइजर्स को ऐसे छद्म विज्ञापनों पर रोक लगाने और जारी दिशानिर्देशों के पालन का निर्देश दिया है।