'मणिपुर हिंसा में विस्थापित लोगों की संपत्तियों को न हड़पे', राज्य सरकार ने जारी किया सख्त आदेश
Manipur Violence पूर्वोत्तर राज्य में पांच महीनों से चली आ रही हिंसा के कारण भागे लोगों की संपत्तियों को लेकर मणिपुर सरकार ने आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया कि हिंसा के कारण भागे लोगों की संपत्तियों पर अतिक्रमण न करें। सरकार ने विस्थापित लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित और उनके अतिक्रमण को रोकने का निर्देश दिया है।
पीटीआई, इंफाल। पूर्वोत्तर राज्य में पांच महीनों से चली आ रही हिंसा के कारण भागे लोगों की संपत्तियों को लेकर मणिपुर सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि हिंसा के कारण भागे लोगों की संपत्तियों पर अतिक्रमण न करें।
विस्थापित लोगों की संपत्ति न हड़पने का आदेश
आदेश में कहा गया कि इससे राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मणिपुर सरकार ने विस्थापित लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित और उनके अतिक्रमण को रोकने का निर्देश दिया है। गृह विभाग ने कहा यदि ऐसा होता है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
बता दें कि राज्य सरकार का आदेश उन रिपोर्ट्स के बीच आया है, जिसमें कहा गया कि विस्थापित स्थानीय लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों की संपत्तियों को तबाह किया गया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर विचार कर रही है।
आदेश न मानने पर होगी कानूनी कार्रवाई
अगर कोई ऐसा करता है, तो इससे राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। साथ ही आदेश के जरिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की सलाह दी गई है।
मोरेह शहर में कर्फ्यू में दी गई ढील रद
मणिपुर में तेंगनौपाल के अधिकारियों ने भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित मोरेह शहर में दैनिक कर्फ्यू में ढील रद कर दी है। तेंगनौपाल के जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार द्वारा जारी एक आदेश में सोमवार को कहा गया कि दैनिक कर्फ्यू में आम लोगों को दवाओं और खाद्य सामग्री समेत आवश्यक सामान खरीदने के लिए सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक ढील दी गयी थी, जिसे अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया है, क्योंकि लोगों के एकत्रित होने की आशंका है।
इसमें कहा गया है कि हालांकि, जिले के बाकी हिस्सों में सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि यह आदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा।