दैनिक भत्ते, संसद गलियारों में नो एंट्री समेत कई पाबंदियों का सामना करेंगे निलंबित सदस्य; लोकसभा सचिवालय ने जारी किया सर्कुलर
Suspended MP Latest News लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों के लिए परिपत्र जारी किया है। जिनमें सासंदों को किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी उनका जिक्र किया गया है। निलंबित सांसदों की अवधि के दौरान उनके द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है। वे अपने निलंबन की अवधि के दौरान होने वाले समितियों के चुनावों में मतदान नहीं कर सकते।
एएनआई, नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों के लिए परिपत्र जारी किया है। जिनमें सासंदों को किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी। उनका जिक्र किया गया है। इनमें सांसदों का संसद कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में प्रवेश इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा।
परिपत्र द्वारा जारी दिशानिर्देश के मुताबिक, सांसद चैंबर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्हें संसदीय समितियों की बैठकों से निलंबित कर दिया गया है। अत: उनके नाम पर व्यवसाय की सूची में कोई आइटम नहीं रखा गया है।
इन कामों से रखा जाएगा अलग
निलंबित सांसदों की अवधि के दौरान उनके द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है। वे अपने निलंबन की अवधि के दौरान होने वाले समितियों के चुनावों में मतदान नहीं कर सकते। यदि शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाता है, तो वे निलंबन की अवधि के लिए दैनिक भत्ते के हकदार नहीं हैं, क्योंकि ड्यूटी के स्थान पर उनके रहने को धारा 2 (डी) के तहत 'ड्यूटी पर निवास' नहीं माना जा सकता है।
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, गुरजीत सिंह, सुप्रिया सुले समेत कई सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में निलंबित सासंदों को उपरोक्त तमाम कार्यप्रणाली से अलग रखा गया है।