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ओडिशा परिवहन विभाग का मास्टरप्लान, वाहनों में लगेगी ये गजब टेक्नोलॉजी; अभी जान लें नया नियम

Odisha News ओडिशा में परिवहन विभाग लोगों को सुरक्षा के लिए नई तकनीक लेकर आ रहा है। सभी वाहनों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है। नियम के तहत सभी नए परिवहन वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री टुकुनी साहू ने कहा है कि नियम का पालन नहीं करने पर वाहन का फिटनेस और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

By Jagran NewsEdited By: Aysha SheikhUpdated: Sat, 16 Dec 2023 10:45 AM (IST)
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ओडिशा परिवहन विभाग का मास्टरप्लान, वाहनों में लगेगी ये गजब टेक्नोलॉजी; अभी जान लें नया नियम

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में नए वर्ष परिवहन विभाग नया नियम लाने जा रहे हैं। इस नियम के तहत सभी नए परिवहन वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा।

यह व्यवस्था एक जनवरी से सभी नए परिवहन वाहनों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। वहीं 30 जून तक सभी पुराने परिवहन वाहनों में यह ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वाहनों में पैनिक बटन भी लगायी जाएगी।

इससे क्या फायदा होगा?

जानकारी के मुताबिक किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने या महिला के साथ दुर्व्यवहार होने पर इस पैनिक बटन को दबाने से कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी।

यह संदेश स्थानीय पुलिस स्टेशन, अस्पताल के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष और पीसीआर तक भी पहुंच जाएगा। इस व्यवस्था के सफल होने पर आगामी दिनों में सभी स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों के परिवहन वाहनों में भी यह उपकरण लगाया जाएगा।

नियम का पालन करना अनिवार्य

परिवहन मंत्री टुकुनी साहू ने कहा है कि नियम का पालन नहीं करने पर वाहन का फिटनेस और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मंत्री ने भुवनेश्वर में आरटीओ -2 में कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करते हुए उक्त बातें कही है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव परिवहन ऊषा पाढ़ी, आयुक्त अमिताभ ठाकुर उपस्थित थे।

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