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अनलॉक होने लगा राजस्थान, अब दुकानें सुबह सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी, जानें क्‍या खुलेगा क्‍या रहेगा बंद

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में आने के साथ ही सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया है। अब खाघ सामग्री सहित सभी दुकानें सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुल सकेगी । वातानुकूलित कॉम्पलेक्स को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है ।

By Vijay KumarEdited By: Updated: Mon, 07 Jun 2021 10:29 PM (IST)
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राजस्थान में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में आने के साथ ही सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में आने के साथ ही सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया है। अब खाघ सामग्री सहित सभी दुकानें सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुल सकेगी । वातानुकूलित कॉम्पलेक्स को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है । शुक्रवार शाम 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा । अन्य दिनों में शाम 5 से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू लागू रहेगा । किसी भी स्थान पर 5 या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे ।

सरकारी कार्यालय सुबह साढ़े 9 से शाम 4 बजे तक 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे । निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे । कर्मचारियों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा । रोड़वेज एवं निजी बसों का संचालन 10 जून से हो सकेगा । प्रदेश में सभी स्थानों पर निजी वाहनों का संचालन सुबह 5 से शाम 5 बजे तक हो सकेगा । सब्जी की दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी । राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी । लेकिन जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगवा रखी है,उन्हे रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी । फैक्ट्री और निर्माण श्रमिकोें को आने-जाने की अनुमति होगी ।

ये बंद रहेंगे

धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना तो होगी,लेकिन आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहेंगे सामाजिक,धार्मिक,सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक रहेगी । कोचिंग संस्थान,लाईब्रेरी,सिनेमा हॉल,मल्टी प्लेक्स,ऑडिटोरियम,स्विमिंग पूल,जिम,मनोरंजन पार्क और खेल के मैदान बंद रहेंगे । लोगों से 30 जून तक शादी समारोह स्थगित रखने के लिए कहा गया है। यदि कोर्ट में कोई शादी करेगा तो उसे घर में 11 लोगों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी । इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उपखंड अधिकारी के कार्यालय में देनी होगी । मैरिज गार्डन बंद रहेंगे । अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे ।

गाइडलाइन नहीं मानने वालों को देना होगा जुर्माना

कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क नहीं लगाने पर 1000 रूपए,बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार को 500,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को 100,सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों को 200,सार्वजनिक स्थान पर गुटखा और तंबाकु का सेवन करने पर 500,शादी का आयोजन करने पर 1 लाख रूपए का जुर्माना देना होगा । मैरिज गार्डन मालिक पर भी 1 लाख रूपए का जुर्माना किया जाएगा । सामाजिक,धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर 10 हजार रूपए का जुर्माना देना होगा ।