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UP News: जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी को कोर्ट में मिली अनोखी सजा, ये था मामला

UP Latest News In Hindi जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को कोर्ट में खड़े रहने की सजा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रधान विकार रसूल पर चुनाव के दौरान बिना अनुमति के सभा करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने के साथ धारा 144 का भी उल्लंघन था। इस मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena Updated: Tue, 30 Jan 2024 08:39 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को कोर्ट में खड़े रहने की सजा

संसू, अनूपशहर (बुलंदशहर)। एमपी/एमएलए/अपर मुख्य न्यायालय की विशेष अदालत में विधानसभा क्षेत्र बनिहाल जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन विधायक व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे।

इस मामले में गृह सचिव व जम्मू-कश्मीर के डीजीपी को पत्र भेजा गया था। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सोमवार को अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने उन्हें हाजिर न होने के कारण कई घंटे अदालत में खड़ा रहने का दंड दिया।

150 लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे

एमपी/एमएलए की विशेष अदालत के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता हितेन्द्र वर्मा ने बताया कि पांच फरवरी 2012 को गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव मिट्ठेपुर के जूनियर हाईस्कूल में बिना अनुमति के विधानसभा सिकंदराबाद क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी जितेन्द्र यादव के पक्ष में विधानसभा क्षेत्र बनिहाल जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन विधायक व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी लगभग 150 लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे।

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गैर जमानती वारंट

चुनाव के दौरान बिना अनुमति के सभा करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने के साथ धारा 144 का भी उल्लंघन था। इस मामले में आरोपित अन्य लोग अदालत में प्रस्तुत हो चुके थे, किंतु विकार रसूल कई बार सम्मन भेजने के बाद भी अदालत में प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। इस पर न्यायाधीश विनय कुमार चतुर्थ ने एक नवंबर को गैर जमानती वारंट जारी किए थे।