Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

मेरठ में Golden Temple Train को पलटाने की साजिश विफल, ट्रैक पर बांधी थी लोहे की मुड़ी हुई एंगल

Golden Temple Train मेरठ में बड़ा ट्रेन हादसा करने की साजिश नाकाम हो गई। गोल्डन टेंपल ट्रेन (अमृतसर-मुंबई) को पलटाने का षड्यंत्र नाकाम हो गया। सिवाया के पास रेलवे ट्रैक पर एक लोहे की भारी एंगल को बांधा गया। इसकी लंबाई 12 फीट से ज्यादा है। जांच में सामने आया कि एंगल के सिरों पर तार बंधे थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

By Jagran NewsEdited By: Swati SinghUpdated: Fri, 07 Jul 2023 08:37 AM (IST)
Hero Image
मेरठ में Golden Temple Train को पलटाने की साजिश विफल

मेरठ, लोकेश पंडित। देश में रेलगाड़ियों के बेपटरी होने की घटनाओं के बीच गोल्डन टेंपल ट्रेन (अमृतसर-मुंबई) को पलटाने का षड्यंत्र नाकाम हो गया। सिवाया के पास रेलवे ट्रैक पर एक लोहे की भारी एंगल को बांधा गया। तेज रफ्तार ट्रेन के इंजन के आगे लगी जाली की टक्कर से एंगल ट्रैक से हट गई और ट्रेन सुरक्षित आगे गुजर गई।

लोको पायलट ने मेरठ सिटी स्टेशन पर आकर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को मामले की सूचना दी। आरपीएफ ने अज्ञात के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। दौराला स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार ने जानकारी से इनकार किया है।

ट्रैक पर रखी भारी चीज इंजन से टकराई

मेरठ आरपीएफ थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि अमृतसर से चलकर ट्रेन दो जुलाई की देर रात तीन बजे सिटी स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन के लोको पायलट ने उन्हें सूचना दी कि सिवाया के पास ट्रैक पर रखी कोई भारी चीज इंजन से टकराई है। आरपीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां टीम को लोहे की एक मुड़ी हुई एंगल बरामद हुई। इसकी लंबाई 12 फीट से ज्यादा है। जांच में सामने आया कि एंगल के सिरों पर तार बंधे थे।

आरपीएफ ने एक पिकेट तैनात

आरपीएफ की जानकारी पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बारीकी से जांच करने व सुरक्षा बंदोबस्त के आदेश दिए। आरपीएफ ने घटना की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की है। सिवाया के पास आरपीएफ ने एक पिकेट तैनात कर दी है। एंगल को आरपीएफ ने सिवाया रेलवे गेट पर रखवा दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ करने व एंगल रखने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा इन लोगों की तलाश की जा रही है। फिलहाल गश्त बढ़ा दी गई है।

क्या है रेलवे एक्ट की धारा 153

यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी कार्य या जानबूझकर चूक या उपेक्षा से ट्रेन में सफर कर रहे किसी यात्री की सुरक्षा पर कोई खतरा पैदा करता है, तो धारा 153 के तहत उसे पांच साल तक की सजा हो सकती है।