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New Year 2024: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू, नए साल के जश्न की आड़ में नहीं कर सकेंगे हुड़दंग

नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल के दौरान होने वाले हुड़दंग को लेकर कमर कस ली है। गौतमबुद्ध प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अनुसार किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके साथ ही बिना प्रशासन की अनुमति के कोई धार्मिक रैली आदि नहीं निकाली जा सकेगी।

By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi Updated: Sat, 30 Dec 2023 05:20 PM (IST)
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नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को धारा 144 होगी लागू।

पीटीआई, नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल के दौरान होने वाले हुड़दंग को लेकर कमर कस ली है। गौतमबुद्ध प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दी है।

इसके अनुसार किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते।  इसके साथ ही बिना प्रशासन की अनुमति के कोई धार्मिक रैली आदि नहीं निकाली जा सकेगी।

इन गतिविधियों पर भी रहेगी रोक

सार्वजनिक जगहों पर अनधिकृत रैली निकालना

सार्वजनकि जगहों पर धार्मिक सभा आयोजन करना

सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना

इस दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के आसपास प्राइवेट ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी

अन्य इलाकों में भी ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की परमिशन की जरूरत होगी।

धारा 144 अब हुई धारा 187

गौरतलब है कि बीते सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले तीन संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब भारतीय दंड संहिता IPC (1860) अब भारतीय न्याय संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC (1898) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे।

इसी के तहत अब अपराधों की धाराएं भी बदल गई हैं। इसमें धारा 144 भी आती है जो 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकती है। अब यह धारा 187 हो गई है।