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दहेज हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा, फंदे से लटका मिला था विवाहिता का शव

UP News - उन्नाव में दहेज हत्या के मामले में जिला जज ने दोषी मां और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पीड़िता ज्योति की शादी 2022 में हुई थी और उसकी मौत 2023 में ससुराल में फंदे से लटकने से हुई थी। पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Wed, 18 Sep 2024 08:56 PM (IST)
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महिला की हत्या में पति व सास काे आजीवन कारावास की सजा।

जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिला जज की न्यायालय ने बुधवार को दहेज हत्या के एक वर्ष पुराने मुकदमे में दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने दोषी मां व बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

आसीवन क्षेत्र के पाठकपुर गांव निवासी सुरेश की विवाहित बेटी ज्योति की 18 अगस्त 2023 को मौत हो गई थी। सुरेश ने बेटी के पति रेखलाल उर्फ लेखलाल व उसकी मां सीमा पत्नी परशुराम पासी पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

वादी का आरोप था कि उसने पुत्री ज्योति की शादी 14 जून 2022 को की थी। शादी के बाद से ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर बेटी को प्रताड़ित करते थे। 18 अगस्त 2023 को बेटी ज्योति का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला। ससुराल पहुंचा तो घर पर कोई मौजूद नहीं मिला। 

पुलिस पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर दिवंगत ज्योति के पति रेखलाल को 20 अगस्त 2023 व उसकी मां सीमा को छह अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 

जिला जज ने दोनों आरोपियों पर मुकदमे के अलावा हत्या की धारा का वैकल्पिक चार्ज बढ़ाकर सुनवाई की। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई न्यायालय में पूरी हुई। जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने आरोपित मां सीमा व बेटे को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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