100 घन मीटर तक बालू भंडारण को नहीं चाहिए लाइसेंस, खनन अधिकारी को देना होगा त्रैमासिक विवरण
बालू व मोरंग के फुटकर विक्रेताओं के लिए एक अच्छी खबर है। वह अपनी दुकान व जमीन पर बिक्री के लिए 100 घन मीटर बालू का भंडारण कर सकता है।
By Saurabh ChakravartyEdited By: Updated: Wed, 17 Jun 2020 09:39 AM (IST)
गाजीपुर, जेएनएन। बालू व मोरंग के फुटकर विक्रेताओं के लिए एक अच्छी खबर है। वह अपनी दुकान व जमीन पर बिक्री के लिए 100 घन मीटर बालू का भंडारण कर सकता है। इसके लिए लाइनसेंस की जरूरत तो नहीं होगी लेकिन उन्हें जीएसटी अवश्य लेना होगा, ताकि खरीद व विक्री विवरण दे सकें। इसके साथ उन्हें खनन अधिकारी को प्रपत्र घ में त्रैमासिक विवरण भी दाखिल करनी होगी। शासन के इस आदेश से संबंधित कारोबारियों को काफी सहूलियत होगी।
मोरंग व बालू के एक-दो ट्रक को भी अपने जमीन में भंडारण करने से वह डरते हैं। यही कारण है कि लोग सड़कों के किनारे बालू खरीदकर पलटी कर देते हैं। ऐसा जिले में भी सुहवल, जमानियां, रेवतीपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की यह पहल कारगर साबित होगी। शासन के जीओ के अनुसार अधिकतम 100 घन मीटर तक खनिज की मात्रा का भंडारण कर सकता है। इसके लिए भंडारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है लेकिन उन्हें स्वयं का विवरण डीजीएमयूपी डॉट इन पर आनलाइन दर्ज करना होगा। इसके साथ ही साथ खनन अधिकारी को प्रपत्र घ में त्रैमासिक विवरण दाखिल करनी होगी। खरीद विक्री के लिए जीएसटी लेना होगा, ताकि इसका विवरण इकटठा किया जा सके। यह प्रक्रिया भी काफी आसान है। फुटकर विक्रेता आसानी से इसे कर सकते हैं।
नियम उल्लंघन पर लगेगा पांच लाख का जुर्माना
अगर कोई भी नियमावली के नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो जिलाधिकारी की ओर से पांच लाख रुपये के दंड और रायल्टी सहित ऐसे खनिज के मूल्य की वसूली किया जाएगा। अर्थदंड की धनराशि नहीं करने पर स्टाक अनुज्ञप्ति के सापेक्ष जमा की गई प्रतिभूति धनराशि से जिलाधिकारी द्वारा कटौती कर ली जाएगी।फुटकर विक्रेता 100 घन मीटर बालू का भंडारण बिना लाइसेंस के कर सकता है
फुटकर विक्रेता 100 घन मीटर बालू का भंडारण बिना लाइसेंस के कर सकता है। खरीद विक्री के लिए जीएसटी लेने के साथ ही पोर्टल पर अपना विवरण देना होगा और हमारे यहां त्रैमासिक विवरण दाखिल करना होगा।- जीतेश कुमार, खनन अधिकारी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।