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China: चीन में अब रिश्वत देने वालों की भी खैर नहीं, आपराधिक कानून में संशोधन; कड़ी सजा का प्रावधान

चीन ने रिश्वत देने वालों को दंडित करने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन कर दिया। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा आपराधिक कानून में संशोधन को पारित किया गया। 2012 में पार्टी का नेतृत्व संभालने के बाद से ही शी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जारी रखे हुए हैं। इसके तहत अब तक कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों समेत लाखों अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है।

By Agency Edited By: Anurag GuptaUpdated: Fri, 29 Dec 2023 11:30 PM (IST)
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चीन में अब रिश्वत देने वालों की भी खैर नहीं (फाइल फोटो)

पीटीआई, बीजिंग। चीन ने शुक्रवार को रिश्वत देने वालों को दंडित करने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन कर दिया। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) की स्थायी समिति द्वारा आपराधिक कानून में संशोधन को पारित किया गया। एक मार्च से प्रभावी संशोधित कानून के तहत कई लोगों अथवा प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल पार्टियों को बार-बार रिश्वत की पेशकश करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।

संशोधित कानून के अनुसार, पर्यवेक्षी, प्रशासनिक या न्यायिक विभागों के कर्मचारियों अथवा पर्यावरण, वित्त, सुरक्षा उत्पादन, दवा और भोजन, सामाजिक बीमा, बचाव राहत, शिक्षा, या स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में रिश्वत देने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।

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शी चिनफिंग ने दी थी चेतावनी 

गत चार दिसंबर को राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को व्यक्तिगत ईमानदारी बनाए रखने, रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए कड़े नियम बनाने और लापरवाह कार्यों का आंख बंद कर पालन करने से परहेज करने की चेतावनी दी थी।

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2012 में पार्टी का नेतृत्व संभालने के बाद से ही शी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जारी रखे हुए हैं। इसके तहत अब तक कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों समेत लाखों अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है।