RC ट्रांसफर के दौरान ये डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें साथ, इन आसान तरीकों से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना उतना ही जरूरी है जितना की आपके पास आपका पहचान पत्र। जी हां गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से ही गाड़ी के असली मालिक और व्हीकल्स की डिटेल्स मिल पाती है। इसके बगैर यात्रा करना गैर कानूनी है।
By Atul YadavEdited By: Updated: Wed, 14 Sep 2022 09:41 AM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। तीन प्रकार के आरसी होते हैं, जिसमें नॉर्मल बिक्री, वाहन मालिक के मौत के बाद ट्रांसफर और सार्वजनिक नीलामी के लिए ट्रांसफर है। लोग Rc ट्रांसफर करवाते समय कई दिक्कतों का सामना करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ट्रांसफर के दौरान कौन-कौन से दास्तावेज लगते हैं। इसलिए इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं आरसी ट्रांसफर करने के आसान तरीकों के बारे में।
आरसी ट्रांसफर करने के लिए जरूरी दस्तावेज
उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर के लिए पात्र होने की आवश्यकता है।
-पंजीकरण का प्रमाण पत्र-बीमे का प्रमाण पत्र
-प्रदूषण का प्रमाण पत्र- पैन कार्ड (विक्रेता और खरीदार)- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट- खरीददार की जन्म तिथि का प्रमाण- पते का प्रमाण- आर.सी. बुक- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेटआरसी को कैसे ऑनलाइन करवाएं ट्रांसफरआरसी ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए बस सरकारी वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं और एक अकाउंट बनाएं और जरूरी डिटेल्स भरें। आरसी ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर 525 रुपये का शुल्क देना होगा। फॉर्म भरने के बाद इसे डाउनलोड करें और उस आरटीओ में जमा करें जिसे आपने उक्त फॉर्म को भरते समय चुना था।
आरसी ट्रांसफर क्यों जरूरीआरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया हर क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में आयोजित की जाती है। सफल पंजीकरण होने के बाद बड़ी आसानी से आरसी ट्रांसफर हो जाती है। कई ऐसे प्लेटफार्म हैं, जहां पर विक्रेता और क्रेता बिना किसी डीलर के आपस में डील कर वाहन खरीद लेते हैं और आरसी ट्रांसफर नहीं करवाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसलिए भारी चालान से बचने के लिए आरसी ट्रांसफर करवाना बेहद जरूरी होता है और ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनिवार्य भी है।